अदालत ने जुर्माने के खिलाफ पेपाल की याचिका पर एफआईयू से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: January 12, 2021 12:09 IST2021-01-12T12:09:42+5:302021-01-12T12:09:42+5:30

Court seeks response from FIU on Pepal's plea against fine | अदालत ने जुर्माने के खिलाफ पेपाल की याचिका पर एफआईयू से जवाब मांगा

अदालत ने जुर्माने के खिलाफ पेपाल की याचिका पर एफआईयू से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 12 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अमेरिकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेपाल की याचिका पर वित्तीय खूफिया इकाई (एफआईयू) से उसका पक्ष पूछा, जिसमें धन शोधन कानून के कथित उल्लंघन के लिए लगाए गए 96 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एफआईयू को नोटिस जारी किया और 26 फरवरी तक पेपाल की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा।

अदालत ने एफआईयू के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत पेपाल को अपने सभी लेनदेन के रिकॉर्ड को बनाए रखने और दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा गया था।

अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भी इस मामले में एक पक्ष बनाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court seeks response from FIU on Pepal's plea against fine

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे