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अनियमित जमा योजना के नियमों के क्रियान्वन की सुस्त रफ्तार पर समिति ने चिंता जताई

By भाषा | Updated: March 24, 2021 20:00 IST

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नयी दिल्ली, 24 मार्च ज्यादातर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के नियमों के क्रियान्वयन के मामले में सुस्त और उदासीन रवैया अपनाया है। संसद की एक समिति ने यह बात कही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा की अगुवाई वाली अधीनस्थ कानून पर समिति की रिपोर्ट बुधवार को पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अधिनियम के नियमों के क्रियान्वयन की सुस्त रफ्तार क्षोभ पैदा करने वली है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकरण की इस कानून के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मुख्य कार्य गैरकानूनी योजनाओं चलाने वाले लोगों की संपत्तियों को कुर्क करना और संपत्तियों की बिक्री से जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाना है।

अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 फरवरी, 2019 में लागू हुआ था। इसमें अनियमित जमा योजनाओ को प्रतिबंधित करने और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने की व्यापक व्यवस्था है।

इस कानून का मकसद अनियमित जमा योजनाओं को शुरू से ही गैरकानूनी घोषित करना है। इससे लोगों को इन योजनाओं के जरिये चूना नहीं लगाया जा सकेगा।

समिति ने वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ यह मुद्दा उठाने को कहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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