Penalties On Aadhaar Card violations: आधार कार्ड एक व्यापक रूप से स्वीकृत आईडी और एड्रेस प्रूफ है जो आपको विभिन्न सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है। आधार कार्ड को अपनी आईडी के रूप में उपयोग करने से आप अपने अधिकार जल्दी और बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आपको यह साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कौन हैं।
जहां एक ओर आधार कार्ड होने के कई फायदे हैं, जिनकी मदद से कई काम आसान हो जाते हैं। मगर काफी लोगों को आधार कार्ड के उल्लंघन पर मिलने वाले दंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में यहां आधार कार्ड के उल्लंघन पर मिलने वाले दंड के बारे में बताया गया है।
फर्जी जानकारी या फर्जी बायोमेट्रिक डेटा
आधार कार्ड के लिए नामांकन करते समय गलत जानकारी या नकली बायोमेट्रिक डेटा देकर किसी और के होने का नाटक करना अपराध है। आपको 3 साल तक की जेल और 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 10000 या दोनों।
किसी की आधार पहचान चुराना
किसी की व्यक्तिगत या बायोमेट्रिक जानकारी को बदलकर या बदलने की कोशिश करके उसकी आधार पहचान चुराना एक अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल और 10000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
झूठी एजेंसी
आधार जानकारी एकत्र करने वाली अधिकृत एजेंसी होने का झूठा दावा करना एक अपराध है। व्यक्तियों को 3 साल तक की जेल या 10000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि कंपनियों पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
अनाधिकृत व्यक्ति के साथ आधार की जानकारी साझा करना
इस अधिनियम के तहत जानबूझकर आधार कार्ड की जानकारी किसी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ साझा करना या किसी भी नियम को तोड़ना अपराध है। व्यक्तियों को 3 साल तक की जेल या 10000 रुपये का जुर्माना और कंपनियों पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
पहचान डेटा को हैक करना या उस तक पहुंचना
बिना अनुमति के आइडेंटिटी डीटीए रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) को हैक करना या उस तक पहुंचना एक गंभीर अपराध है। इसमें 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
डेटा बदलना
सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी में डेटा बदलना एक अपराध है। इसमें 10 साल तक की जेल और 10000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
बिना अनुमति के आधार की जानकारी का उपयोग करना
किसी भी अनुरोधकर्ता संस्था या ऑफ़लाइन सत्यापन इकाई द्वारा अनुमति के बिना किसी की आधार जानकारी का उपयोग करना अपराध है। व्यक्तियों को 3 साल तक की जेल या 10000 रुपये का जुर्माना और कंपनियों को 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।