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आईटी नियमों के विरुद्ध अपीलों को उच्चतम न्यायालयमें मंगाने की केंद्र की याचिका, सुनवाई इसी सप्ताह

By भाषा | Updated: July 6, 2021 21:25 IST

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नयी दिल्ली, छह जुलाई उच्चतम न्यायालय इसी सप्ताह केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है कि जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में नए आईटी नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की अपील की गई है।

केंद्र ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।

नए आईटी नियमों के अनुसार सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को तेजी से विवादास्पद सामग्रियों को हटाना होगा, शिकायत समाधान अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और जांच में सहयोग करना होगा।

नए नियमों का मकसद फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ ही ओटीटी मंचों को विनियमित करना है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर इस मामले की जो स्थिति दिखाई गई है, उसके आधार पर केंद्र की याचिका पर नौ जुलाई को सुनवाई हो सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं लंबित हैं। उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है।

इससे पहले दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर को निर्देश दिया कि वह उसे आठ जुलाई तक सूचित करे कि कंपनी कब तक निवासी शिकायत समाधान अधिकारी की नियुक्ति करेगी। माइक्रोब्लॉगिंग मंच ने कहा है कि वह ऐसा करने की प्रक्रिया में है।?

इससे पहले 28 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नए आईटी नियमों पर स्थगन देने से इनकार कर दिया था।

फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, क्विंट डिजिटल मीडिया लि. तथा आल्ट न्यूज की मूल कंपनी प्रावदा मीडिया ने इस आधार पर उच्च न्यायालय से स्थगन की मांग की थी कि उन्हें नियमों के अनुपालन के लिए नया नोटिस जारी किया गया है या फिर उन्हें जबरिया कार्रवाई को तैयार रहने को कहा गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 जून को नए आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

इस साल मार्च में केरल उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों की वैधता पर केंद्र से जवाब से मांगा था। इससे पहले ट्विटर ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह नए आईटी नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के ''अंतिम चरण'' में है। कंपनी ने कहा कि इस बीच एक शिकायत अधिकारी भारतीय उपभोक्ताओं की शिकायतें देख रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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