Budget 2024: इस बार बजट में आम लोगों के लिए टैक्स स्लैब में राहत या होगी बढ़ोतरी? जानें..
By आकाश चौरसिया | Updated: July 23, 2024 11:04 IST2024-07-23T10:43:01+5:302024-07-23T11:04:35+5:30
Budget 2024: करदाता इस बजट से जरूर राहत की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि इसे लेकर तस्वीर तभी साफ हो पाएगी, जब वित्त मंत्री देश का बजट 11 बजे पेश करेंगी।

फोटो क्रेडिट- (एक्स)
Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को देश के लिए और अपना 7वां बजट पेश करने जा रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार इस बार बजट के जरिए वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश करेगी जबकि, टैक्स में कटौती और लोगों के कल्याण के मद्देनजर गठबंधन के साथियों को संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ने जा रही है।
करदाता इस बजट से जरूर राहत की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि इसे लेकर तस्वीर तभी साफ हो पाएगी, जब वित्त मंत्री देश का बजट 11 बजे पेश करेंगी।
इस बीच बजट 2024-25 से करदाताओं को क्या है उम्मीद-
-मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब और दरों को समायोजित किया जा सकता है।
-व्यक्तिगत आय है, जिसे पुरुष या महिला राज्य, लोकल और केंद्र के स्तर पर चुकाती हैं और उपभोक्ता व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है।
-इसके साथ कॉरपोरेट टैक्स, जिसमें खासतौर एमएसएमई शामिल हैं, उनके लिए सरकार खजाना खोलते हुए कटौती कर सकती है।
-यही नहीं माना जा रहा है कि टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की कोशिश सरकार की ओर से की जाने वाली है, जिससे लोगों का अनुभव हो और उन्हें टैक्स जमा करने में आसानी हो।
इन-हैंड सैलरी
पिछले एक दशक से फॉर्म 80 सी यानी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इस बार कर दाता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आस लगाए हैं कि शायद टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाए ताकि घर आने वाली इन-हैंड सैलरी में बढ़ोतरी हो सके।
सोमवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व में 1.4 की उछाल आई। इस बढ़ोतरी से डायरेक्ट टैक्स 15.8 फीसद बढ़ा और इनडायरेक्ट टैक्स 10.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, कर राजस्व में 55 फीसदी डायरेक्ट टैक्स का योगदान होता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स 45 प्रतिशत रहा। जिससे साफ पता चलता है कि टैक्स में बढ़ोतरी हुई और इस बार संभवत: सरकार छूट दे सकती है।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के तहत 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अभी मिल रही...
3 से 6 लाख आय पर 5 फीसदी टैक्स
6 से 9 लाख आय पर 10 फीसद टैक्स
9 से 12 लाख पर 15 फीसद टैक्स
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स
15 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसदी टैक्स