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Budget 2024 Sensex Crash: शेयर बाजार टूटे, सेंसेक्स में 1100 अंक की गिरावट, कैपिटल गेन्‍स टैक्स में बढ़ोतरी बना कारण

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: July 23, 2024 12:51 IST

Budget 2024 Sensex Crash: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कैपिटल गेन्‍स टैक्स में बढ़ोतरी की घोषणा की वैसे ही शेयर बाजार टूट गए। सेंसेक्स में 1100 प्वाईंट की गिरावट देखी गई।

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ठळक मुद्देशेयर बाजार टूटे, सेंसेक्स में 1100 अंक की गिरावटकैपिटल गेन्‍स टैक्स में बढ़ोतरी बना कारणबजट घोषणा में विदेशी कंपनियों पर टैक्‍स की दर 40 से 35% कम कर दी गई है

Budget 2024 Sensex Crash: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कैपिटल गेन्‍स टैक्स में बढ़ोतरी की घोषणा की वैसे ही शेयर बाजार टूट गए। सेंसेक्स में 1100 प्वाईंट की गिरावट देखी गई। बजट घोषणा में विदेशी कंपनियों पर टैक्‍स की दर 40 से 35% कम कर दी गई है। कैपिटल गेन्‍स - लांग टर्म की सीमा 10 से 12 लाख, टैक्‍स दर 10 से 12.5 फीसदी कर दी गई है। कुछ निवेशों पर शॉर्ट टर्म टैक्‍स 20% कर दी गई है।

नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा - 0-रु 3 लाख - शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख - 20% और 15 लाख से अधिक -30%।"

वित्त मंत्री ने कहा कि 'दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।'

म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के पुनः खरीददारी पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही टीडीएस भरने में देरी को अपराध भी नहीं माना जाएगा।  

नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपने बजट भाषण में सोने और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बुनियादी सीमा शुल्क हटाने की भी घोषणा की, जबकि निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर इसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा, देश में सोलर पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा।

 

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