असम के वित्त मंत्री ने कर्ज की सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक विधानसभा में पेश किया
By भाषा | Updated: July 12, 2021 21:24 IST2021-07-12T21:24:09+5:302021-07-12T21:24:09+5:30

असम के वित्त मंत्री ने कर्ज की सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक विधानसभा में पेश किया
गुवाहाटी, 12 जुलाई असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने सोमवार को विधानसभा में सरकार की कर्ज सीमा को 0.50 प्रतिशत तक बढ़ाने से संबंधित विधेयक पेश किया।
इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी से संघर्ष के लिए संसाधन जुटाने को राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के बराबर कर्ज की सीमा को बढ़ाने की अनुमति होगी।
असम वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करते हुए नियोग ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने असम को सूचित किया है कि उसे 2021-22 में वित्त वर्ष के लिए अनुमानित जीएसडीपी के चार प्रतिशत के बराबर शुद्ध कर्ज सीमा (एनबीसी) की अनुमति होगी।
वित्त वर्ष की शुरुआत में राज्य को 3.50 प्रतिशत के आधार पर कर्ज की अनुमति दी गई थी। शेष 0.50 प्रतिशत की कर्ज सीमा राज्य के बढ़े हुए पूंजीगत खर्च के आधार पर होगी। राज्य द्वारा 2021-22 में किए गए पूंजीगत खर्च के आधार पर इसकी अनुमति दी जाएगी।
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