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Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट कुछ ही देर में सुनाएगा फैसला, शेयर बाजार में बढ़ी बेचैनी

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: January 3, 2024 10:19 IST

सुप्रीम कोर्ट आज देश के शीर्ष उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी से जुड़े हिंडनबर्ग के आरोपों पर दायर तमाम याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट अडानी-हिंडनबर्ग विवाद में आज सुनाएगा फैसलासर्वोच्च अदालत में अडानी समूह के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में लगे हैं तमाम तरह के आरोपकोर्ट से लेखांकन धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच की मांग की गई है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज देश के शीर्ष उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी से जुड़े हिंडनबर्ग के आरोपों पर दायर तमाम याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में लेखांकन धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच की मांग की गई है, जिसे अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से जनवरी 2023 में प्रकाशित किया गया था।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में बताया गा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ती बेंच बहस के समापन के बाद 24 नवंबर को रिजर्व किये गये इस ममले में अपना फैसला सुनाएगी।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। यह बेंच उन कदमों पर भी फैसला सुनाएगी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अत्यधिक बाजार की अस्थिरता को नियंत्रण में रखने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक नियमों को कड़ा करके उठाने चाहिए।

मालूम हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई थी, जिससे बाज़ार मूल्य अपने सबसे निचले स्तर पर लगभग 150 बिलियन डॉलर खत्म हो गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की एक श्रृंखला पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह हिंडनबर्ग के दावों को स्वचालित रूप से "मामलों की वास्तविक स्थिति" के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सेबी को सभी 24 मामलों में अपनी जांच पूरी करने और एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

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