अबू धाबी के सरकारी संपत्ति कोष को ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिये 100 प्रतिशत कर छूट
By भाषा | Updated: November 3, 2020 17:16 IST2020-11-03T17:16:18+5:302020-11-03T17:16:18+5:30

अबू धाबी के सरकारी संपत्ति कोष को ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिये 100 प्रतिशत कर छूट
नयी दिल्ली, तीन नवंबर सरकार ने अबू धाबी के सरकारी संपत्ति कोष... एमआईसी रेडवूड 1 आरएससी... को निर्धारित ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिये 100 प्रतिशत आयकर छूट दी है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुये कहा कि इसके साथ एसडब्ल्यूएफ के भारत के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिये ब्याज, लाभांश और दीर्घकालीन पूंजी लाभ से आय को छूट दी गयी है।
मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘अबू धाबी के सरकारी संपत्ति कोष (एसडब्ल्यूएफ)... एमआईसी रेडवूड 1 आरएससी लि... पहला विदेशी एसडब्ल्यूएफ है जिसे भारत में निर्धारित प्राथमिक क्षेत्रों में दीर्घकालीन निवेश को लेकर आयकर से 100 प्रतिशत छूट दी गयी है।’’
भारत ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दीर्घकालीन निवेश आकर्षित करने को लेकर एफडीआई के लिये कुछ क्षेत्रों को छोड़कर धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोला है। साथ ही सरकारी कोषों को काफी कर छूट प्रदान की है।
एक कर अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश में तेजी लाने के लिये एमआईसी रेडवूड 1 आरएससी की अधिसूचना की प्रक्रिया रिकार्ड समय में पूरी हुई है।
एमआईसी रेडवूड 1 आरएससी ने 18 सितंबर को आवेदन देकर कर छूट की मांग की थी और कोष को 100 प्रतिशत कर छूट देने को लेकर अधिसूचना दो नवंबर को जारी कर दी गयी।
एसडब्ल्यूएफ और पेंशन काष को आयकर छूट दिये जाने से ढांचागत क्षेत्र में विदेशी पूंजी आने की उम्मीद है।