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आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर भड़के एनसीपी नेता- इसे चुनौती देने की जरूरत है फैसला पलट सकता है

By अनिल शर्मा | Updated: October 20, 2021 16:06 IST

एक न्यूज चैनल से मामले में अपनी बात रखते हुए मेमन ने कहा कि अगर आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि किसी आम आदमी को ऐसे मामले में 17 दिन जेल में रहना पड़ता।

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ठळक मुद्देएनसीपी नेता ने कहा कि मैं आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन इसे चुनौती देने की जरूरत हैमुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलीय अदालत इस आदेश को उलट सकती हैः एनसीपी नेता मजीद मेमन

मुंबईः क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। वहीं आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।

आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद एनसीपी नेता और अधिवक्ता मजीद मेमन ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। एक न्यूज टीवी चैनल से मामले में अपनी बात रखते हुए मेमन ने कहा कि अगर आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि किसी आम आदमी को ऐसे मामले में 17 दिन जेल में रहना पड़ता।

एनसीपी नेता ने कहा कि मैं आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन इसे चुनौती देने की जरूरत है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलीय अदालत इस आदेश को उलट सकती है। उन्होंने कहा हाईकोर्ट जाने की  जरूरत हैं। और आर्यन पर लगाए गए आरोपों की फिर से जांच हो। मुझे लगता है कि फैसला पलट सकता है। 

बता दें,  आरोपियों, खासतौर पर आर्यन खान, की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। मानशिंदे सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवाती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलवाई है। वहीं NCB की ओर से इस मामले को ASG अनिल सिंह देख रहे हैं और अदालत में इनकी सहायता एडवोकेट श्रीराम शिरसात कर रहे हैं। 

इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और एनसीबी के मामलों की जांच होनी चाहिए। बकौल तिवारी, मुंबई की अदालत द्वारा आर्यन की ज़मानत का फैसला सुरक्षित रखने से उन्हें 'अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से' 17 रातें जेल में रखा गया।

टॅग्स :आर्यन खानNCPNCB Mumbai
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