अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किए जाने को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को वापस मुंबई पुलिस को सौंपने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार मे कहा कि सीबीआई को केस दिया जाना गलत है।
महाराष्ट्र सरकार ने अपील की है कि सीबीआई की तरफ से दर्ज केस को जीरो एफआईआर मानते हुए उसे मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाए।इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने पटना में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। वहीं अब सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया को गंभीर कानूनी गलती बताया है।
महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में दखलअंदाजी नहीं कर सकती बिहार सरकार
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार सरकार महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में दखलअंदाजी नहीं कर सकती। सुरजेवाला ने कहा, ‘इस देश का संविधान और कानून यह कहता है किसी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी महाराष्ट्र सरकार की है।' उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संविधान दुबारा पढ़ना चाहिए।
SC के निर्देशों के मुताबिक काम करेगी राज्य सरकार
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक काम करेगी। साथ ही, मुंबई पुलिस पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। इस विषय की जांच पटना पुलिस की एक प्राथमिकी के आधार पर सीबीआई द्वारा अपने हाथों में लेने के दो दिनों बाद देशमुख की यह टिप्पणी आई है।