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जावेद अख्तर के मानहानि के केस को खारिज करने के लिए कंगना रनौत ने कोर्ट में दी याचिका, अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

By अनिल शर्मा | Updated: July 22, 2021 10:01 IST

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर की आपराधिक मानहानि के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कंगना रनौत ने याचिका में मानहानि की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रट द्वारा शुरू की गई कार्रवाही रद्द करने का अनुरोध किया है।

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ठळक मुद्देजावेद अख्तर की मानहानि के रद्द करने के लिए कंगना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है मानहानि की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रट द्वारा शुरू की गई कार्रवाही रद्द करने का अनुरोध किया हैकंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर की आपराधिक मानहानि के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कंगना रनौत ने याचिका में मानहानि की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रट द्वारा शुरू की गई कार्रवाही रद्द करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही ऐक्ट्रेस ने पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की है। दरअसल जावेद अख्तर ने कहा था कि कंगना के टीवी इंटरव्यू से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।

अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी के जरिए दाखिल याचिका में कंगना रनौत ने कहा है कि अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने केवल पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा करके उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की और स्वतंत्र रूप से गवाहों से पूछताछ नहीं की। अख्तर ने टेलीविजन साक्षात्कारों में उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक और निराधार टिप्पणी करने के लिए नवंबर 2020 में मजिस्ट्रेट के समक्ष रनौत के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करायी थी।

अदालत ने दिसंबर में उपनगरीय जुहू पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अपराध हुआ था और आगे जांच की जरूरत है। इस पर अदालत ने रनौत के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की और फरवरी 2021 में उन्हें समन जारी किया।

कंगना ने याचिका में क्या कुछ कहा है

कंगना ने याचिका में कहा है, ‘‘मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जांच करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसके बजाय हस्ताक्षर किए गवाहों के बयान एकत्र करने के लिए पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया... ऐसा तो कभी सुना ही नहीं गया।’’ याचिका में कहा गया कि आशंका है कि पुलिस ने गवाहों को प्रभावित किया और मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र के साथ गवाहों के बयान दर्ज करने चाहिए थे ताकि ‘‘यह साबित किया जा सके कि वास्तविक मामला बनाया गया।’’उच्च न्यायालय में अगले सप्ताह रनौत की याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

 

 

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