आप रोई थीं, ये खबर मानहानि कैसे, शिल्पा शेट्टी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा- पुलिस सूत्रों के हवाले से की गई रिपोर्टिंग...

By अनिल शर्मा | Updated: July 30, 2021 17:37 IST2021-07-30T17:22:48+5:302021-07-30T17:37:53+5:30

हाईकोर्ट ने वकील से ये भी कहा है कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें यह अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप का क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मानहानि के लिए एक कानून है।

High Court asked on Shilpa Shetty petition You cried how this news is defamation Reporting done by quoting police sources | आप रोई थीं, ये खबर मानहानि कैसे, शिल्पा शेट्टी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा- पुलिस सूत्रों के हवाले से की गई रिपोर्टिंग...

आप रोई थीं, ये खबर मानहानि कैसे, शिल्पा शेट्टी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा- पुलिस सूत्रों के हवाले से की गई रिपोर्टिंग...

Highlightsकोर्ट ने कहा- अदालत बैठ कर जांच करेगी कि हर एक कहानी के लिए मीडिया हाउस किन स्रोतों का हवाला देते हैं पुलिस सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है कि तो वो गलत कैसे हैः हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा- जो पुलिस सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट की गई है, मानहानिकारक नहीं है

मुंबईः पोर्नोग्राफी मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई तो बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी जांच के दायरे में आईं और उनसे भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। यह खबर तमाम समाचार पत्रों से लेकर टीवी और डिजिटल में प्रसारित हुईं। चूंकि इस मामले में सीधे-सीधे शिल्पा के पति राज कुंद्रा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, ऐसे में शिल्पा भी लगातार खबरों में बनी हुई हैं। इसी को लेकर शिल्पा ने कई मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ मानहानि का दावा किया है।

शिल्पा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री से सवाल किया कि पुलिस सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है कि तो वो गलत कैसे है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस पाटिल ने कहा कि पुलिस सूत्र ने जो कहा है उस पर मीडिया में आई कोई रिपोर्ट कभी भी मानहानि नहीं होती है। इसके साथ ही ये भी कहा कि आपकी मुवक्किल का रोना कैसे एक मानहानि करने वाली खबर है?

हाईकोर्ट ने वकील से ये भी कहा है कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें यह अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप का क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मानहानि के लिए एक कानून है। 

वहीं शिल्पा शेट्टी के वकील बीरेंद्र सराफ ने अदालत से एक आदेश पारित करने की गुजारिश की। कहा- मीडियो जो रिपोर्ट छाप रहा है वो उनके बच्चों को प्रभावित करती हैं। उसके रोने के बारे में रिपोर्ट, से पता चलता है की वो ह्यूमन हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा- अब क्या आप उम्मीद करते हैं कि अदालत बैठ कर जांच करेगी कि हर एक कहानी के लिए मीडिया हाउस किन स्रोतों का हवाला देते हैं? कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी चीज के बारे में जो पुलिस सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट की गई है, मानहानिकारक नहीं है। 

 

Web Title: High Court asked on Shilpa Shetty petition You cried how this news is defamation Reporting done by quoting police sources

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