सुशांत सुसाइड पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, कहा-सुसाइड वाली बात तो हजम ही नहीं होती...
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: August 17, 2020 08:17 AM2020-08-17T08:17:39+5:302020-08-17T08:17:39+5:30
बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था। जिसके बाद से ही मामले की जांच मुंबई पुलिस के द्वारा की जा रही थी। लेकिन एक महीने की जांच में भी मुंबई पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को दो महीने से ज्यादा हो गया है। मगर इसके बावजूद फैंस इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। वहीं, दिवंगत अभिनेता का परिवार भी बिल्कुल टूट गया है और लगातार उनके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सुशांत के निधन की गुत्थी जांच के बाद भी सुलझ नहीं पा रही है। इसी बीच एक्टर दिलजीत दोसांझ ने भी सुशांत की सुसाइड को लेकर अपनी बात रखी है।
दिलजीत ने कहा है कि सुशांत सुसाइड करते सकते हैं ये हजम नहीं हो रहा है। दिलजीत दोसांझ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। एक्टर और सिंगर दिलजीत आए दिन फैंस से भी कनेक्ट होते रहते हैं। ऐसे में हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फैन ने दिलजीत से सुशांत को लेकर सवाल किया था।
फैन ने लिखा, 'पाजी प्लीज हमारे साथ आवाज उठाओ। ये जो कुछ भी हो रहा है इंडस्ट्री में वो बहुत गलत है।' इसके साथ फैन ने #CBIForSSR #JusticeForSushantSinghRajput और #GlobalPrayers4SSR हैशटैग का भी इस्तेमाल किया।
ऐसे में फैन के इस ट्वीट का दिलजीत ने दिल खोलकर ही जवाब दिया है। दिलजीत ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'सुशांत भाई को मैं दो बार मिला था। सुसाइड वाली बात तो हजम ही नहीं होती। जानदार बंदा था वो। बाकी मुझे पता है कि पुलिस अपना काम कर रही है। हमे इंतजार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सच जरूर सामने आएगा।'
Bhai Shushant Bhai Ko Mai Do Baar Mila Thaa Life Mai..
— DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) August 15, 2020
Suicide wali Baat Digest Toh Nahi Hoti..
JAANDAAR Banda Thaa Yaar..
Baki I Know Police Apna Kaam Kar Rahi aa .. Humeh Wait karna Chaiye..
I Hope Sach Sab Ke Saamney Aeyga .. 🙏🏾 https://t.co/yt1fd5bh9K
वहीं, बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती व उनके परिवार के अलावा सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 420, 406 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मगर सुप्रीम कोर्ट में मामला मुंबई-पटना के अधिकार क्षेत्र में फंसा है।