सलमान खान की जमानत पर सस्पेंस बरकरार, आज भी टल सकती है बेल
By पल्लवी कुमारी | Updated: April 7, 2018 08:55 IST2018-04-07T08:55:03+5:302018-04-07T08:55:03+5:30
काला हिरण शिकार मामले में सुपरस्टार सलमान खान कुछ दिन और जेल में बिताना पड़ सकता है। सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर हो गया है।

सलमान खान की जमानत पर सस्पेंस बरकरार, आज भी टल सकती है बेल
जोधपुर, 7 अप्रैल: काला हिरण शिकार मामले में सुपरस्टार सलमान खान कुछ दिन और जेल में बिताना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्योंकि जो जज शनिवार को सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले थे, राजस्थान हाई कोर्ट ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार 5 अप्रैल को सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने सलमान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
6 अप्रैल को सलमान की जमानत याचिक पर सुनवाई करते हुए जोधपुर सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीती रात भी सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही बिताना पड़ा। जोधपुर सेशन कोर्ट जमानत पर आज 7 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। संभवत सलमान को अब जमानत कल ही होगी। 7 अप्रैल को सुबह 10.30 से 11 बजे के बीच फैसला आ सकता है। 6 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के वक्त सलमान की बहन अलवीरा और बॉडीगार्ड शैरा भी मौजूद रहे। सलमान के वकील तमाम दलीलों को देने के बाद भी सलमान का बेल लेने में नाकाम रहे थे।
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इस वजह से सलमान को नहीं मिली बेल
बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने 6 अप्रैल को कोर्ट में दलील रखी कि चूंकि सलमान को तीन साल से ज्यादा की सजा हुई है तो इसलिए कोर्ट को बेल देने के पहले सीजेएम कोर्ट के रिकॉर्ड देखना चाहिए। जज ने बिश्नोई समाज के वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया। महिपाल बिश्नोई के मुताबिक यह मामला 1998 से चल रहा है, ऐसे में बिना सीजेएम कोर्ट का रिकॉर्ड देखे बिना बेल नहीं दी जा सकती। यह मामला काफी गंभीर है। इसलिए हर पहलू पर गौर करना चाहिए।
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ये थी सलमान के वकील महेश बोरा की दलील
सलमान के वकील महेश बोरा ने कहा कि सलमान को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जैसे बाकी आरोपियों को मिला है। इसके अलावा उनके वकील का कहना था कि इस फैसले को आने में 20 साल का समय लगा, ऐसे में उनके ये 20 साल भी सजा से कम नहीं थे। सलमान के वकीलों ने कोर्ट में पेश हुए गवाहों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा वह प्रत्यक्षदर्शी भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि सलमान के कमरे से हथियार नहीं मिले हैं, साथ ही उनकी जिप्सी को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
जोधपुर की स्थानीय अदालत ने काले हिरण के शिकार के लिए अभिनेता सलमान खान को पाँच साल कारावास की सजा सुनायी है। सलमान खान को अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है। काले हिरण की हत्या मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को अदालत ने सबूतो के अभाव में बरी किया है।