जोधपुर, 6 अप्रैल: काला हिरण शिकार मामले में सुपरस्टार सलमान खान की जमानत याचिका पर जोधपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सलमान के वकील महेश बोरा और जज कोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा कि सलमाल को बेल मिलेगा या नहीं।
कोर्ट जाने वक्त सलमान खान के वकील ने एएनआई को बताया कि उन्हें कल से धमकी भरे मैसेज और फोन आ रहे हैं उन्हें धमकी दी जा रही थी कि अगल बेल के लिए अप्लाई किया तो जान से मारे जाओगे।
बता दें कि जोधपुर की स्थानीय अदालत ने काले हिरण के शिकार के लिए अभिनेता सलमान खान को पाँच साल कारावास की सजा सुनायी है। सलमान खान को अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है। काले हिरण की हत्या मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को अदालत ने सबूतो के अभाव में बरी किया है।
बीती रात सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। वह जेल में कैदी नंबर-106 थे और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है। इस मामले में जेल प्रशासन ने बताया कि, उनकी सुरक्षा का पूरा खयाल रखा गया था। उन्होंने अलग से कोई मांग नहीं की थी। वहीं पीटीआई की खबर के मुताबिक सलमान खान को जेल खाने में दाल रोटी दी गई थी। जिसको उन्होंने खाने से इंकार कर दिया था।
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क्या था मामला
साल 1998 के अक्टूबर में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग हो रही थी। आरोप के मुताबिक शूटिंग के दौरान सलमान अपने साथी कलाकारों के साथ जोधपुर में शिकार खेलने गए। जहां साथी कलाकारों के उकसाने के बाद सलमान ने चिंकारा और काले हिरणों का शिकार किया। सलमान पर आरोप यह भी है कि जिन हथियारों से शिकार किया गया उसका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था।
विश्नोई समाज के लोगों के विरोध के बाद 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान और उनके साथी कलाकारों के खिलाफ वन विभाग ने जोधपुर में चार केस दर्ज कराए। चार केस में तीन काले हिरण के शिकार को लेकर है, वहीं एक केस आर्म्स एक्ट के तहत हुआ था। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है।