बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनकी कंपनी के आईटी हेड रयान थोर्पे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रयान राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के गुड बुक में शामिल था और उनकी कंपनी विआन गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड और विआन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बतौर हेड ऑफ प्रोडक्ट कई साल काम किया है। रयान को अश्लील वीडियो लिंक्स के टेक्निकल मामले की जिम्मेदारी सौंप गई थी। यहां तक कि रयान को इस बात की जानकारी थी कि मुंबई से लंदन तक कैसे पोर्न फिल्मों का रैकेट चलाया जा रहा है।
राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी
गौरतलब है कि सोमवार रात राज कुंद्रा को कथित तौर पर पोर्न (अश्लील) फिल्मों का निर्माण करने और उन्हें कुछ ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राज कुंद्रा को मास्टरमाइंड करार दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कुंद्रा के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद उन्हें अपराध शाखा ने सोमवार को गिरफ्तार किया। राज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
फरवरी में संबंधित मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर
वहीं मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के माध्यम से उन्हें प्रसारित करने का मामला मुंबई अपराध शाखा में फरवरी 2021 में दर्ज किया गया था। हमने इस मामले में 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया, क्योंकि वह इसमें मुख्य साजिशकर्ता प्रतीत होते हैं। हमारे पास इस बारे में पर्याप्त सबूत हैं। उपनगरीय मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में चार फरवरी को मामला दर्ज किया गया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया था और अपनी शिकायत में कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारी ने आगे बताया कि इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और अपराध शाखा को मामला सौंपा गया। इससे पहले भी हमने अश्लील फिल्म बनाने के संबंध में मामले दर्ज किए थे, जिनमें एक अभिनेत्री और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
अधिकारी ने कहा, ‘‘हम राज कुंद्रा के खिलाफ मामले की जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या इस मामले और पहले दर्ज किए गए अश्लील फिल्म संबंधी मामलों में कोई संबंध है।’’ कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील विज्ञापन से संबंधित) और आईटी अधिनियम एवं महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।