केरल में मुख्यमंत्री विजयन का राज्यपाल के खिलाफ अतिवादी रैवया..कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित न कर डालें
By वेद प्रताप वैदिक | Published: November 18, 2022 03:29 PM2022-11-18T15:29:59+5:302022-11-18T15:31:05+5:30
मुख्यमंत्री विजयन को शायद अंदाजा नहीं है कि यदि वे यही अतिवादी रवैया बनाए रखेंगे तो वे केरल में कहीं राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित न कर डालें।
केरल की मार्क्सवादी सरकार का दुराग्रह अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। सत्तारुढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्यपाल को केरल के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश तैयार कर लिया है और अब विधानसभा का सत्र बुलाकार वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव भी पारित करना चाहते हैं। उनसे कोई पूछे कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कौनसा प्रस्तावित अध्यादेश लागू किया जा सकता है और उनके दस्तखत के बिना कौनसा विधेयक कानून बन सकता है। यानी केरल की विजयन सरकार झूठ-मूठ में अपना समय बर्बाद कर रही है।
जहां तक कुलपतियों का सवाल है, उनकी नियुक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए लेकिन उन नियमों का उल्लंघन करके आप अपने मनमाने उम्मीदवारों को चुन लें और फिर राज्यपाल से कहें कि वे आंख मींचकर उन पर मोहर लगा दें। राज्यपाल आरिफ खान ने इस मामले में दृढ़ता दिखाई है और ऐसे कुलपतियों से इस्तीफे देने के लिए कहा है।
आरिफ खान के इस दृष्टिकोण को भारत के सर्वोच्च न्यायालय और केरल के उच्च न्यायालय ने दो कुलपतियों के मामलों में बिल्कुल सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यदि राज्यों के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता और वित्तीय सहायता मिल रही है तो उन्हें नियुक्तियों में उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री विजयन को शायद अंदाजा नहीं है कि यदि वे यही अतिवादी रवैया बनाए रखेंगे तो वे केरल में कहीं राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित न कर डालें।