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बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच बनेगा सब-वे, सरकार ने 542 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

By एस पी सिन्हा | Updated: August 8, 2023 16:13 IST

चालू वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार 100 करोड़ रुपए जारी करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 221 करोड़ रुपए जारी होगी। इसे अधिक से अधिक तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगा।

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगी। निर्णय लिया गया है कि 542 करोड़ की लागत से पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच सब वे बनेगा। इससे बिहार इंटरनेशनल म्यूजियम घूमने वाले को एक साथ दोनों म्यूजियम को घूमने की सुविधा होगी।

बैठक में शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर मजदूरों के हित में भी कई फैसले लिए गए। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि यह टनल अगले तीन साल में बनकर तैयार होगा।

कुल 1.5 किलोमीटर लंबाई की यह सब वे की चौड़ाई 6.1मीटर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इसकी घोषणा की थी। उन्होंने बताया है कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन इस काम को कर रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार 100 करोड़ रुपए जारी करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 221 करोड़ रुपए जारी होगी। इसे अधिक से अधिक तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कुल 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2023- 24 में यह राशि खर्च होगी। बिहारी के प्रवासी मजदूरों की मौत पर राज्य सरकार दो लाख रुपए मुआवजा देगी। एक लाख की राशि को बढ़ा कर दो लाख रुपए की गई है। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया है की बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना के तहत वर्ष 2018-19 में 121 मजदूर को लाभ मिला है।

वर्ष 2020-21 में इस योजना से कुल 99 और वर्ष 2022-23 में 136 मजदूरों को मुआवजे की राशि दी गई है। वहीं, स्थाई अपंगता में अब 75 हज़ार के बजाय 1 लाख रुपए,आंशिक अपंगता में अब 37 हज़ार 500 रुपए को इजाफा 50 हजार किया गया है। वैशाली में आईटीआई बनेगा।

वैशाली के राघोपुर और सारण के आईटीआई में 86 पदों का सृजन किया गया है। इसके लिए 4 करोड़ 68 लाख 61000 की राशि स्वीकृत की गई है।

वहीं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 के नियम में संशोधन बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2023 को लागू करने के संबंध में स्वीकृति मिली है।

साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक जागरुकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति दी गई है।

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