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जानिए महंगे चालान से बचने के लिए कौन-कौन से हैं जरूरी दस्तावेज, किसके फोटोकॉपी से भी चलेगा काम कौन सा रखना होगा ओरिजनल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 9, 2019 14:08 IST

ध्यान दें कि बिना डाक्यूमेंट के अगर आप पकड़े जाते हैं औऱ आप कहते हैं कि डाक्यूमेंट घर में रखे हैं औऱ आप दावा करते हैं कि आप घर से मंगाकर दिखा सकते हैं। ऐसे में आपको छूट नहीं दी जाएगी बल्कि जरूरी दस्तावेज साथ न लेकर चलने की धाराएं अलग से लगेंगी...

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ठळक मुद्देकोर्ट में चालान भरने के बाद ही आपका डीएल या आरसी वापस मिलता है। जरूरी कागज साथ लेकर न चलने की धाराएं भी चालान में जुडेंगी।

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है। इस भारी-भरकम जुर्माने से लोगों को लापरवाही का भारी हर्जाना पड़ रहा है। ऐसे में लोग नए नियमों से जुड़े एक-एक डाक्यूमेंट और ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी ले लेना चाहते हैं। तो जान लीजिए वो कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिन्हें आपको साथ लेकर चलना अनिवार्य है...

कई लोग इस बात से भी परेशान हैं कि डिजिटल लॉकर में रखे वाहन के जरूरी कागजों को ट्रैफिक पुलिस मान्यता देगी या नहीं। क्योंकि नए नियम के बाद कुछ खबरें तो हकीकत हैं लेकिन अन्य खबरों की तरह ही ट्रैफिक नियमों से जुडी कई फेक खबरें वायरल हो रही हैं। तो पहले बात करते हैं जरूरी कागजों की..

गाड़ी चलाते वक्त आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, पल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के काजग होना जरूरी है। डीएल और PUC सर्टिफिकेट ओरिजनल होना चाहिए जबकि आरसी और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी भी रखने से काम चल जाएगा।

बात करें मोबाइल एप जैसे डिजिलॉकर या एम परिवहन एप में रखे गए वाहन के कागजों की तो इसमें आरसी, इंश्योरेंस और डीएल अगर आपने मोबाइल एप में रखा है तो वह मान्य होगा। लेकिन पीयूसी को किसी एप के साथ लिंक करने का ऑप्शन नहीं है तो ऐसे में आप अगर पीयूसी का फोटो खींचकर या उसकी कॉपी स्कैन करके एप में रखे हुए हैं तो भी वह मान्य नहीं होगी। कुल मिलाकर पीयूसी की ओरिजनल कॉपी ही साथ लेकर चलना होगा।

जिन जगहों पर सिर्फ कोर्ट के चालान कट रहे हैं वहां ट्रैफिक पुलिस को जमानत के रूप में नियम तोड़ने वाले का ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी जब्त करना पड़ता है और कोर्ट में चालान भरने के बाद ही आपका डीएल या आरसी वापस मिलता है। ऐसी स्थिति में अगर आपने कहीं कोई ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं और सारे डाक्यूमेंट किसी डिजिटल एप में रखे हुए हैं तो पुलिस को आपकी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि ऐसी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े उससे बचने के लिए अपने पास हमेशा डीएल या आरसी में किसी एक डाक्यूमेंट की ओरिजनल कॉपी साथ लेकर चलें।

ध्यान दें कि बिना डाक्यूमेंट के अगर आप पकड़े जाते हैं औऱ आप कहते हैं कि डाक्यूमेंट घर में रखे हैं औऱ आप दावा करते हैं कि आप घर से मंगाकर दिखा सकते हैं। ऐसे में जरूरी कागज साथ लेकर न चलने की धाराएं भी चालान में जुडेंगी।

अगर किसी पर साधारण जुर्माना हुआ है तो आप ऑनलाइन जुर्माना भर सकते हैं लेकिन उसकी रसीद का प्रिंट आउट जरूर रखें। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ही जब्त हो जाती है तो ट्रैफिक कोर्ट में जाकर ही जुर्माना देना पड़ेगा। 

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