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कितना लगेगा जुर्माना, कहां और किसको मिलेगी छूट, जानें ऑड-ईवन से जुड़े सभी सवालों के जवाब

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 3, 2019 12:16 IST

एप आधारित ओला-उबर या कामर्शियल परमिट वाली गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं किया गया है। साथ ही ओला-उबर को हिदायत भी दी गयी है कि वो सर्च प्राइजिंग (डिमांग के आधार पर किराया बढ़ाना) नहीं करेंगे।

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ठळक मुद्देमहिलाओं या फिर ऐसी कार जिसमें सभी महिलायें हों 12 साल तक का बच्चा हो और या फिर महिला या पुरुष दिव्यांग को इस नियम में छूट दी गयी है।इस बार ऑड-ईवन स्कीम में सीएनजी वाहनों को भी छूट नहीं दी गयी है।

वायु प्रदूषण से बेहाल दिल्ली में सोमवार 4 नवंबर से ऑड-ईवन स्कीम लागू हो जाएगी। इसी के साथ यह तीसरी बार होगा जब दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू की जा रही है।  हालांकि इस बार के ऑड-ईवन में पहले के मुकाबले काफी बदलाव किये गये हैं। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं तो हम आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं-

ऑड-ईवन स्कीम के लागू होने पर ऑड (विषम) नंबर वाली तारीख 5,7,9,11,13 औऱ 15 नवंबर को सड़कों पर वही गाड़ियां चल सकेंगी जिनके नंबर प्लेट के आखिर में 1,3,5,7,9 नंबर होगा। ईवन (सम) नंबर वाली तारीख 4,6,8,12,14 नवंबर को उसी नंबर प्लेट की गाड़ियां चलेंगी जिनके अंत में 0,2,4,6,8 नंबर है।

पहली बात तो ये जान लीजिये कि यह ऑड-ईवन 4 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक लागू रहेगा। नियम तोड़ने पर 4 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की यह राशि पिछले साल के मुकाबले दोगुना है।

यह नियम प्रतिदिन सुबह 8 से लागू हो जाएगा और रात 8 बजे तक लागू रहेगा। संडे को सभी को इस नियम से छूट रहेगी।

इस नियम से दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी छूट नहीं है। साथ ही वाहन के इंजन के आधार पर भी कोई छूट नहीं दी गयी है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी तरह के वाहनों पर यह नियम लागू होगा।

पिछली बार सीएनजी वाहनों को इस नियम से छूट दी गई थी। लेकिन पिछली बार सीएनजी स्टीकर्स का गलत इस्तेमाल हुआ था। लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों में भी सीएनजी स्टीकर चिपका कर धोखाधड़ी कर रहे थे इसके चलते इस बार सीएनजी वाहनों पर भी नियम लागू किया गया है।

महिलाओं या फिर ऐसी कार जिसमें सभी महिलायें हों 12 साल तक का बच्चा हो और या फिर महिला या पुरुष दिव्यांग को इस नियम में छूट दी गयी है।

एप आधारित ओला-उबर या कामर्शियल परमिट वाली गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं किया गया है। साथ ही ओला-उबर को हिदायत भी दी गयी है कि वो सर्च प्राइजिंग (डिमांग के आधार पर किराया बढ़ाना) नहीं करेंगे। क्योंकि बरसात हो जाने या फिर पीक टाइम जब ज्यादातर लोग बैक बुक कर रहे होते हैं ऐसा समय देखकर ये कीमत बढ़ा देते हैं।

टॅग्स :ओड इवन रूलदिल्लीवायु प्रदूषण
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