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Driving Licence renew: ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

By विनीत कुमार | Updated: December 22, 2020 15:02 IST

Driving Licence: ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना बेहद आसान है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्ट फॉलो करने होंगे। सड़क और परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यू करा सकते हैं, इस बारे में जानिए।

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ठळक मुद्देभारत में पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद 20 साल तक मान्य होता है, इसके बाद है रिन्यू कराने की जरूरतड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटि खत्म हो जाने के बाद भी 30 दिनों तक मान्य रहता है, इसके बाद लगता है जुर्मानाRTO ऑफिस जाने के अलावा ऑनलाइन भी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने का विकल्प है मौजूद, आसान है तरीका

Driving License renew: अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो जाहिर है ड्राइविंग लाइसेंस या DL का महत्व जानते होंगे। नियमों के अनुसार सड़क पर कोई भी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो। 

अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो ये भी जरूर चेक कर लें कि वह कब तक वैलिड है। अगर लाइसेंस की वैलिडिटि या मान्यता खत्म हो गई तो जरूरी है कि इसे रिन्यू करा लिया जाए। 

अगर आपने रिन्यू नहीं कराया है तो एक तरह से आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे में पकड़े जाने पर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में आईए हम आपको बताते हैं अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटि खत्म हो गई है तो इसे कैसे ऑनलाइन रिन्यू कराएं।

Driving License renew: ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े क्या हैं नियम

भारत में एक बार ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने के बाद 20 सालों तक के लिए या फिर गाड़ी चलाने वाले के 50 साल की उम्र के होने तक वैलिड रहता है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को कुछ सालों पर हमेशा रिन्यू कराना पड़ता है।

नियमों के अनुसार कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटि खत्म हो जाने के बाद भी 30 दिनों तक मान्य रहता है। इसके बाद हालांकि पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। यही नहीं अगर डीएल की मान्यता खत्म होने के पांच साल बाद आप इसे रिन्यू कराने जाते हैं तो आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ता है।

ऐसे में सबसे आसान तरीका यही है कि आप डीएल की वैलिडिटि खत्म होने के आसपास या उसके कुछ दिनों में ही इसे रिन्यू करा लें। लाइसेंस रिन्यू कराने का एक तरीका तो ये है कि आप अपने एरिया के RTO जाएं। वहां से आवेदन फॉर्म लें। उसे भरे और फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स जैसे उम्र का प्रूफ, पता, मौजूदा लाइसेंस आदि के साथ जमा करें। 

वैसे आप चाहें को ऑनलाइन भी अपने डीएल को रिन्यू करा सकते हैं और ये काफी आसान भी है। जानिए कैसे आप ये काम कर सकते हैं।

Driving License renew: ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कैसे कराएं

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपको सबसे पहले सड़क और परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प नजर आएगा। वहां ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको 'सर्विस ऑन डीएल' नजर आएगा, जिसे क्लिक करना होगा।

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको मांगी गई जानकारी देनी होगी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। साथ ही राज्य और उस आरटीओ ऑफिस के दिए विकल्प में उसे चुनना होगा, जहां से आपका डीएल बना था।

इसके बाद आप एक नए पेज पर जाएंगे। यहां भी डीएल से जुड़े काम के कई विकल्प मौजूद होंगे, जिसमें से 'रिन्यूअल' विकल्प को आप चुनें। रिन्यूअल पर क्लिक करते ही कुछ और जानकारियां आपसे मांगी जाएंगी। कुछ राज्य फोटोग्राम की भी मांग करती हैं। ऐसे में इसे भी अपलोड करने का ऑप्शन आपको नजर आएगा।

तमाम सूचनाएं देने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी आवेदन आइडी दर्ज होगी। इसका प्रिंट अवश्य ले लें। आगे जाकर इसकी जरूरत पड़ सकती है। आपके आवेदन के डिटेल्स भी एसएमएस के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

अगर डीएल की वैलिडिटि खत्म होने के 30 दिन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा रहे हैं तो आपको 200 रुपये का भुगतान करना होगा। इसे आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए आसानी से कर सकते हैं।

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