कंपाला: अफ्रीकी देश युगांडा की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पास किया जो समलैंगिक के रूप में पहचान को अपराधी बनाता है। इस विधेयक के तहत अगर कोई व्यक्ति गंभीर समलैंगिकता के मामले में लिप्त पाया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। युगांडा सहित 30 से अधिक अफ्रीकी देश समलैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।
नए विधयेक के समर्थकों का कहना है कि समलैंगिक गतिविधियों की व्यापक श्रेणी को दंडित करने की आवश्यकता है। उनका ये भी कहना है कि इससे रूढ़िवादी और धार्मिक पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र में पारंपरिक मूल्यों को खतरा है। समान-सेक्स संभोग के अलावा विधेयक समलैंगिकता को बढ़ावा देने और उकसाने के साथ-साथ समलैंगिकता में शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
विधेयक के तहत उल्लंघन के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है, जिसमें तथाकथित गंभीर समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड और समलैंगिक यौन संबंध के लिए आजीवन कारावास शामिल है। बता दें कि इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को भेजा जाएगा।
इस विधेयक के अनुसार, जो लोग 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने के दोषी पाए जाते हैं या फिर एचआईवी संक्रमित होने के बावजूद समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा समान लिंग वाले लोगों की शादी के दोषी व्यक्तियों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।