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'ISI जैसी एजेंसियों द्वारा न्यायपालिका में दखलअंदाजी बंद की जाए', पाकिस्तान की अदालत ने प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा

By रुस्तम राणा | Updated: June 29, 2024 18:49 IST

फिया एजेंसियों, खासकर आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) पर कई न्यायाधीशों ने वांछित फैसले प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से उन पर दबाव डालने का आरोप लगाया है, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान, उनकी पार्टी के नेताओं और समर्थकों के मामलों में। 

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लाहौर: पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया कि वह देश की शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों, जिसमें इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) भी शामिल है, को निर्देश जारी करे और उनसे कहे कि वे अनुकूल फैसले प्राप्त करने के लिए किसी भी न्यायाधीश या उनके स्टाफ के सदस्य से संपर्क न करें। 

खुफिया एजेंसियों, खासकर आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) पर कई न्यायाधीशों ने वांछित फैसले प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से उन पर दबाव डालने का आरोप लगाया है, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान, उनकी पार्टी के नेताओं और समर्थकों के मामलों में। 

लगभग सभी - इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आठ में से छह जजों और पंजाब में आतंकवाद विरोधी अदालतों के कुछ न्यायाधीशों ने क्रमशः पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक मामलों में खुफिया एजेंसियों के खुले हस्तक्षेप की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है।

उनमें से कुछ ने शिकायत की थी कि उनके परिवार के सदस्यों को खुफिया एजेंसियों ने उन पर (न्यायाधीशों पर) दबाव बनाने के लिए उठा लिया है। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने शनिवार को पंजाब के सरगोधा जिले में एक एटीसी न्यायाधीश की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित निर्देश जारी किए, जिसमें आईएसआई के कर्मियों द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत की गई थी। 

न्यायाधीश ने अपने लिखित आदेश में कहा, "खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, क्योंकि वे उनके अधीन आती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आईएसआई और आईबी सहित सभी नागरिक या सैन्य एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि वे भविष्य में किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी न्यायाधीश से संपर्क न करें, चाहे वह उच्च न्यायपालिका या अधीनस्थ न्यायपालिका का हो या उनके किसी भी कर्मचारी से।" पंजाब पुलिस के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।

न्यायालय ने कहा कि महानिरीक्षक और पुलिस प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके आदेश का क्रियान्वयन न होने की स्थिति में अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जाएगी। एलएचसी ने पंजाब भर के एटीसी न्यायाधीशों को "अपने मोबाइल फोन पर कॉल-रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने का निर्देश दिया, ताकि न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए की गई ऐसी सभी कॉल (खुफिया एजेंसियों से) का रिकॉर्ड रखा जा सके।" 

सरगोधा एटीसी न्यायाधीश को नेशनल असेंबली में विपक्षी नेता उमर अयूब सहित कुछ पीटीआई नेताओं के मामलों की सुनवाई करनी थी, जब उन्हें बताया गया कि आईएसआई का एक वरिष्ठ अधिकारी उनके कक्ष में उनसे मिलना चाहता है। न्यायाधीश के इनकार करने के बाद, अगले दिनों में उनके परिवार को निशाना बनाकर कई उत्पीड़न की घटनाएं हुईं। 

पीटीआई प्रवक्ता रऊफ हसन ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण और सोची-समझी साजिश के तहत जनादेश चोर सरकार और उसके संचालक न्यायपालिका को अपनी पसंद के फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा, "न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बनाने और अदालतों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति का इस्तेमाल अदालतों को न्याय देने से रोकने के लिए नई रणनीति के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि न्यायिक मामलों में इस तरह के बेशर्म हस्तक्षेप का वर्णन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीशों ने अपने पत्र में पहले ही किया है।"

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