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पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सीएम हमजा शहबाज के चुनाव पर फैसला रखा सुरक्षित

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: July 26, 2022 20:40 IST

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बीते शुक्रवार को घोषित हुए चुनाव परिणाम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) के नेता चौधरी परवेज इलाही बहुमत हासिल करने के बावजूद चुनाव हार गए थे।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के चुनावी मामले में सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखाचुनाव में पीएमएल (क्यू) के नेता चौधरी परवेज इलाही बहुमत हासिल करने के बावजूद हार गए थेसत्ताधारी गठबंधन ने फुल बेंच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का बहिष्कार किया था

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज के चुनाव में डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उस चुनाव में पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज ने जीत की थी।

बीते शुक्रवार को घोषित हुए चुनाव परिणाम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) के नेता चौधरी परवेज इलाही बहुमत हासिल करने के बावजूद चुनाव हार गए थे। उन्होंने इस मामले में डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी, जिन्होंने हमजा शहबाज को जीत दिलाई।

इस मामले में सुनवाई करते हुए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसान और जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच द्वारा आज शाम फैसले आने की उम्मीद थी लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फैसले को रिजर्व रख लिया है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्ताधारी गठबंधन द्वारा इस मामले की सुनवाई फुल बेंच से कराई जाने की मांग को खारिज किये जाने के बाद सुनवाई का बहिष्कार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पर हमजा ने सुनवाई के लिए फुल बेंच की मांग करते हुए कहा था कि कोर्ट इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनके भी तर्क को सुने लेकिन कोर्ट ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था।

मंगलवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने उन्हें केस की सुनवाई से अलग हो जाने का निर्देश दिया है लेकिन वो इसके बजाय अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए फुल बेंच के लिए एक याचिका दायर करेंगे।

वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वकील फारूक एच नाइक ने भी कोर्ट की सुनवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, दोनों वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे और सारी अदालती कार्यवाही को देखते रहे।

सुप्रमी कोर्ट में दायर की गई याचिका में मामला डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी द्वारा इलाही के पक्ष में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) के 10 वोटों को खारिज करने का है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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