पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल में मिलेगी हाईटेक सर्विस, बेटी मरियम को देना होगा आवेदन
By स्वाति सिंह | Published: July 12, 2018 08:47 AM2018-07-12T08:47:14+5:302018-07-12T08:47:14+5:30
पाकिस्तान की एक अदालत ने एवेनफील्ड अपार्टमेंट मामले में शरीफ और मरियम को दोषी ठहराया था और उन्हें दस और सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। पिता-बेटी को शुक्रवार को लंदन से लाहौर हवाई अड्डे लौटने पर गिरफ्तार किया जाएगा।
लाहौर, 12 जुलाई: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और और उनकी बेटी मरियम को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुनाए जाने के बाद वहां राजनीति में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान का गृह विभाग बस इस इंतज़ार में है कि जैसे ही दोनों वापस आएं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के आम चुनाव 25 जुलाई से होने जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार के आम चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) ने मरियम नवाज की दो अलग उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है।
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पाकिस्तानी न्यूज़ पेपर डॉन कि एक खबर के मुताबिक नवाज शरीफ को पूर्व संसद सदस्य के कारण उन्हें 'बेहतर श्रेणी' में रखा जाएगा, ओए अगर मरियम भी ऐसी सेवा चाहती हैं तो उन्हें कोर्ट में साबित करना होगा कि उन्होंने सालाना आयकर के रूप में कम से कम छह लाख रुपये का भुगतान किया है। अखबार ने गृह विभाग के एक अधिकारी के हवाले से कहा, 'कानून के तहत परिवार को यही मिल सकता है।'
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पाकिस्तान की एक अदालत ने एवेनफील्ड अपार्टमेंट मामले में शरीफ और मरियम को दोषी ठहराया था और उन्हें दस और सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। पिता-बेटी को शुक्रवार को लंदन से लाहौर हवाई अड्डे लौटने पर गिरफ्तार किया जाएगा। वे दोनों लंदन में गले के कैंसर से पीड़ित और दिल का दौरा पड़ने से 14 जून से वेंटिलेटर पर मौजूद शरीफ की पत्नी कुलसूम नवाज की देखभाल कर रहे हैं।
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उन्हें बेहतर श्रेणी की जेल के लिए अनुरोध वाला आवेदन देना होगा क्योंकि यह उन पर अपने से लागू नहीं होगा। इसके अलावा, जेल में एयरकंडीशनर या फ्रिज नहीं होगा। वहीं खबर है कि एक आधिकारिक सूत्र बताया, 'शरीफ के दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर भी आवेदन सौंपकर बेहतर श्रेणी की जेल मांग सकते हैं। उन्होंने कल शाम तक लिखित में इसके लिए आवेदन नहीं किया है और इसलिए उन्हें उस श्रेणी की जेल नहीं दिया जा रहा है' बता दें कि बीते कुछ वर्ष पहले लाहौर हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब जेल नियमों में संशोधन के जरिए जेलों का वर्गीकरण बेहतर श्रेणी और सामान्य श्रेणी में किया गया था।
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