पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिया डेनियल पर्ल के हत्यारे आतंकी उमर शेख की रिहाई का आदेश, जानें पूरा मामला
By विनीत कुमार | Updated: January 28, 2021 14:49 IST2021-01-28T14:00:40+5:302021-01-28T14:49:03+5:30
डेनियल पर्ल मामले में पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट ने पिछले साल उमर शेख सहित चार आतंकियों को दी गई सजा को माफ कर दिया था। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को बहाल रखने का फरमान सुनाया है।

डेनियल पर्ल की हत्या मामले में उमर शेख की रिहाई के आदेश (फाइल फोटो)
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के दोषी पाए गए अहमद उमर शेख को रिहा किए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसी के साथ उमर शेख की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया है।
इससे पहले पिछले साल सिंध हाई कोर्ट ने 47 वर्षीय उमर शेख सहित फहाद नसीम, सईद सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल को रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साथ ही ब्रिटिश मूल के उमर शेख पर लगे हत्या के दोष को कम कर अपहरण के आरोप तक सीमित कर दिया था।
उमर शेख को मौत की सजा भी मिली थी और पिछले करीब दो दशक से वो जेल में बंद है। हालांकि, हाई कोर्ट ने मौत की सजा को भी हटा दिया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना हो रही थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
पर्ल की हत्या में भूमिकाओं के लिए शेख को मौत की सजा जबकि तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बहरहाल, न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार उमर शेख का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले महमूद शेख ने बताया, 'कोर्ट ने कहा कि इस केस में उमर शेख ने कोई आपराधिक काम नहीं किया।' सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत के आधार पर शेख को रिहा करने का फैसला दिया।
2002 में हुई थी डेनियल पर्ल की हत्या
अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या साल 2002 में कर दी गई थी। पर्ल उस समय 38 साल के थे और ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया के ब्यूरो चीफ थे।
वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन अल-कायदा के बीच संबंध की खोजबीन के सिलसिले में उस दौरान पाकिस्तान में थे। उसी दौरान उनका अपहरण करने के बाद उनकी सिर काटकर हत्या कर दी गई।