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शहबाज शरीफ को आई बड़े भाई नवाज शरीफ की याद, किया पाकिस्तान लौटने का आग्रह, कहा- आपको चौथी बार पीएम बनना है

By मनाली रस्तोगी | Updated: June 17, 2023 12:31 IST

शहबाज शरीफ ने कहा, "नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने पर आप देखेंगे कि राजनीति का नक्शा बदल जाएगा।"

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ठळक मुद्देनवाज शरीफ स्वास्थ्य कारणों से नवंबर 2019 से लंदन में स्व-निर्वासित निर्वासन में हैं।शाहबाज शरीफ ने कहा, "चुनाव आयोग की तलवार लटकी हुई थी इसलिए यह बैठक की गई।"पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ से वापस आने और देश में चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के साथ-साथ चौथी बार पीएम बनने का आग्रह किया। एनडीटीवी ने जियो न्यूज के हवाले से यह जानकारी साझा की। 

पार्टी की केंद्रीय सामान्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए शाहबाज शरीफ ने कहा कि वह अपने बड़े भाई के पाकिस्तान लौटने और फिर पार्टी की बैठक आयोजित करने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वह पीएमएल-एन के अध्यक्ष को वापस सौंप सकें। नवाज शरीफ स्वास्थ्य कारणों से नवंबर 2019 से लंदन में स्व-निर्वासित निर्वासन में हैं। शाहबाज शरीफ ने कहा, "चुनाव आयोग की तलवार लटकी हुई थी इसलिए यह बैठक की गई।"

जियो न्यूज के अनुसार, शहबाज को उनके पूर्ववर्ती नवाज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने और किसी भी पार्टी कार्यालय में काम करने से रोक दिए जाने के बाद पीएमएल-एन की अध्यक्षता दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएमएल-एन को युवा नेतृत्व की जरूरत है और मरियम नवाज की कड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना की।

शहबाज शरीफ ने कहा, "आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने पर राजनीति का नक्शा बदल जाएगा।" यह बयान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 पर हस्ताक्षर करने के कुछ हफ्ते बाद आया है, जिसमें नवाज शरीफ को 60 दिनों के भीतर अपने आजीवन अयोग्यता के खिलाफ अपील के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहला कदम दिया गया है।

इस नए कानून के तहत अब अनुच्छेद 184(3) के तहत आने वाले मामलों में अदालती फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। कानून अब पिछले फैसलों पर भी लागू होता है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया। 

पनामा मामले में अपने बेटे से अवैतनिक वेतन छुपाने के लिए पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने उन्हें जीवन भर के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया। जियो न्यूज के अनुसार, एक साल बाद अदालत ने चुनाव अधिनियम 2017 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति राजनीतिक दल के प्रमुख के रूप में काम नहीं कर सकता है।

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