वाशिंगटन, 17 सितंबर अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय नागरिक को 4,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों से भारत में कॉलसेंटर के जरिए एक करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के जुर्म में 22 साल जेल की सजा सुनायी है।
शहजाद खान पठान (40) अहमदाबाद में एक कॉल सेंटर चलाता था और वहां से अमेरिकी नागरिकों को फोन किए जाते थे। न्याय विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि फोन पर संपर्क साधने के बाद ये उन्हें नकदी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रकम के हस्तांतरण का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। पठान और उसके सहयोगी लोगों को धन भेजने के लिए प्रलोभन देने वाली कई योजनाएं बताते और खुद को कानून लागू करने वाली एजेंसियों, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और औषधि क्रियान्वयन प्रशासन (डीईए) एवं अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी के तौर पर पेश करते।
ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्जीनिया के कार्यवाहक यूएस अटॉर्नी राज पारेख ने बताया, ‘‘दोषी इस अपराध का मुख्य साजिशकर्ता है और उसे कॉलसेंटर के जरिए 4,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी के जुर्म में 22 साल जेल की सजा सुनायी जाती है।’’ मामले में प्रदीप सिंह परमार (41) और सुमेर पटेल (38) भी दोषी हैं और उन्हें 20 सितंबर को सजा सुनायी जाएगी।
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