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पूर्व पीएम इमरान खान पर गलत तरीके से शादी करने का आरोप, कोर्ट ने पत्नी और खिलाड़ी को सुनाई 7 साल की सजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 3, 2024 17:49 IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 'गैर-इस्लामी' विवाह मामले में 7 साल की कैद ट्रायल कोर्ट ने सुनाई। इसका फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल की एक निचली अदालत ने सुनाया है।

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ठळक मुद्देएक हफ्ते में तीसरी बार कोर्ट ने सुनाई पाकिस्तानी पूर्व पीएम को सजाइससे पहले उन्हें और उनकी पत्नी को 14 साल की कठोरवास की सजी सुनाईदंपति को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया है

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 'गैर-इस्लामी' विवाह मामले में 7 साल की कैद ट्रायल कोर्ट ने सुनाई। इसका फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल की एक निचली अदालत ने सुनाया है। तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक पर एक हफ्ते में तीसरी बार और उनकी पत्नी पर दूसरी बार इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। जज ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर मानेका द्वारा दायर याचिका से संबंधित मामले में अदालत का फैसला सुनाया।

बीते बुधवार को जवाबदेही कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बीबी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में, जेल में बंद पीटीआई संस्थापक पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप लगाया गया था। दंपति को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया है और प्रत्येक पर 787 मिलियन रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

मानेका ने पिछले साल नवंबर में एक याचिका दायर कर इमरान के खिलाफ उनकी पत्नी से शादी करने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जबकि वह कथित तौर पर इद्दत अवधि पर थी। इद्दत अवधि (तीन महीने) एक प्रतीक्षा अवधि है जिसे एक मुस्लिम महिला को अपने पति की मृत्यु या विवाह के कारण दूर रहती है।

बुशरा बीबी के पूर्व पति मानेका ने याचिका में बताया कि इद्दत अवधि के दौरान गलत तरीके से शादी की है। इसके बाद ही बुशरा बीबी ने उन्हें तालाक दिया। जबकि, उन्होंन ये भी बताया कि इद्दत में न तो निकाह और न ही कोई शादी समारोह को वैधानिक दर्जा दिया जाता है। इस बात की जानकारी जियो न्यूज ने उनकी याचिका के बारे में जानकारी देते हुए बताई।

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