तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुनाई गई 3 साल जेल की सजा

By रुस्तम राणा | Published: August 5, 2023 01:46 PM2023-08-05T13:46:29+5:302023-08-05T13:55:00+5:30

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

Former Pakistan PM Imran Khan sentenced to 3 years in jail in Toshakhana case | तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुनाई गई 3 साल जेल की सजा

तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुनाई गई 3 साल जेल की सजा

Highlights जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को दोषी ठहरायाजेल की सजा के साथ-साथ इमरान खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैमामले में दोषी पाए जाने के बाद पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शनिवार को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया है और अदालत द्वारा उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक, बड़े घटनाक्रम में एक जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को दोषी ठहराया है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

मामले में दोषी पाए जाने के बाद पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, जेल की सजा के साथ-साथ इमरान खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के तुरंत बाद, खान को भारी सुरक्षा के बीच लाहौर में जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

तोशखाना उपहारों के विवरण का खुलासा करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा उनके खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद 10 मई को इमरान खान के खिलाफ मामला शुरू किया गया था। शनिवार की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। 

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी, जिससे वह भ्रष्ट आचरण के दोषी बन गए। परिणामस्वरूप, अदालत ने उन्हें चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत तीन साल की जेल की सजा सुनाई। एडीएसजे दिलावर ने यह भी आदेश दिया कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए फैसले की एक प्रति इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए।

Web Title: Former Pakistan PM Imran Khan sentenced to 3 years in jail in Toshakhana case

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