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काम के घंटों के बाद बॉस नहीं कर सकते अब कर्मचारी को फोन...ऑस्ट्रेलिया ने बनाया कानून, सोमवार से लागू होगा

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: August 24, 2024 14:21 IST

कर्मचारियों को एक नए कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा जो उन्हें उनके निर्धारित काम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं के कॉल या मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार देगा।

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ठळक मुद्देयह कानून फरवरी में पारित किया गया था और अब लागू होने जा रहा हैकाम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं के कॉल या मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार देगाइनकार करने का अधिकार होगा जब तक कि इनकार अनुचित न हो

नई दिल्ली: दुनिया के लगभग हर देश में कर्मचारी इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि उनके बॉस काम के घंटों के बाद भी उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं। अब कम से कम ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कर्मचारियों की समस्या खत्म होने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को सोमवार, 26 अगस्त से काम के घंटों के बाद अपने बॉस की कॉल को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा।

कर्मचारियों को एक नए कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा जो उन्हें उनके निर्धारित काम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं के कॉल या मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार देगा। यह कानून फरवरी में पारित किया गया था और अब लागू होने जा रहा है। यह उन कर्मचारियों की सुरक्षा करता है जो गैर-कार्य घंटों के दौरान अपने नियोक्ता से टच में नहीं रहना चाहते। कर्मचारियों को अपने कामकाजी घंटों के बाहर संपर्क से इनकार करने का अधिकार होगा जब तक कि इनकार अनुचित न हो।

इस कानून के लागू होने का मतलब है कि कोई कर्मचारी किसी नियोक्ता या किसी तीसरे पक्ष से संपर्क से, मैसेज देखने से या प्रतिक्रिया देने से इनकार कर सकता है। आधिकारिक कानून में कहा गया है कि स अधिकार में किसी कर्मचारी के कामकाजी घंटों के बाहर संपर्क का प्रयास भी शामिल है। हालांकि, कानून आगे कहता है कि कॉल के कई कारकों जैसे कारण, संपर्क का तरीका आदि पर विचार किया जाएगा यदि इनकार को अनुचित माना गया।

ऑस्ट्रेलिया इस तरह का कानून लागू करने वाला पहला देश नहीं है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपीय संघ के देशों में पहले से ही इसी तरह का कानून मौजूद है, जो कर्मचारियों को काम के बाहर अपने मोबाइल उपकरणों को बंद करने की अनुमति देता है।

इस साल की शुरुआत में संसद से पारित होने के दौरान कानून को बड़ी कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। आलोचकों ने कानून को जल्दबाज़ी और त्रुटिपूर्ण करार दिया था। हालाँकि, कानून कुछ ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखता है जहां किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के साथ जुड़ने से इनकार करना अनुचित माना जा सकता है।

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