लाइव न्यूज़ :

काम के घंटों के बाद बॉस नहीं कर सकते अब कर्मचारी को फोन...ऑस्ट्रेलिया ने बनाया कानून, सोमवार से लागू होगा

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: August 24, 2024 14:21 IST

कर्मचारियों को एक नए कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा जो उन्हें उनके निर्धारित काम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं के कॉल या मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार देगा।

Open in App
ठळक मुद्देयह कानून फरवरी में पारित किया गया था और अब लागू होने जा रहा हैकाम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं के कॉल या मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार देगाइनकार करने का अधिकार होगा जब तक कि इनकार अनुचित न हो

नई दिल्ली: दुनिया के लगभग हर देश में कर्मचारी इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि उनके बॉस काम के घंटों के बाद भी उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं। अब कम से कम ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कर्मचारियों की समस्या खत्म होने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को सोमवार, 26 अगस्त से काम के घंटों के बाद अपने बॉस की कॉल को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा।

कर्मचारियों को एक नए कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा जो उन्हें उनके निर्धारित काम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं के कॉल या मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार देगा। यह कानून फरवरी में पारित किया गया था और अब लागू होने जा रहा है। यह उन कर्मचारियों की सुरक्षा करता है जो गैर-कार्य घंटों के दौरान अपने नियोक्ता से टच में नहीं रहना चाहते। कर्मचारियों को अपने कामकाजी घंटों के बाहर संपर्क से इनकार करने का अधिकार होगा जब तक कि इनकार अनुचित न हो।

इस कानून के लागू होने का मतलब है कि कोई कर्मचारी किसी नियोक्ता या किसी तीसरे पक्ष से संपर्क से, मैसेज देखने से या प्रतिक्रिया देने से इनकार कर सकता है। आधिकारिक कानून में कहा गया है कि स अधिकार में किसी कर्मचारी के कामकाजी घंटों के बाहर संपर्क का प्रयास भी शामिल है। हालांकि, कानून आगे कहता है कि कॉल के कई कारकों जैसे कारण, संपर्क का तरीका आदि पर विचार किया जाएगा यदि इनकार को अनुचित माना गया।

ऑस्ट्रेलिया इस तरह का कानून लागू करने वाला पहला देश नहीं है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपीय संघ के देशों में पहले से ही इसी तरह का कानून मौजूद है, जो कर्मचारियों को काम के बाहर अपने मोबाइल उपकरणों को बंद करने की अनुमति देता है।

इस साल की शुरुआत में संसद से पारित होने के दौरान कानून को बड़ी कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। आलोचकों ने कानून को जल्दबाज़ी और त्रुटिपूर्ण करार दिया था। हालाँकि, कानून कुछ ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखता है जहां किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के साथ जुड़ने से इनकार करना अनुचित माना जा सकता है।

टॅग्स :ऑस्ट्रेलियासंसदबिजनेस
Open in App

संबंधित खबरें

भारतघायल हूं इसलिए घातक हूं?, राघव ने एक्स पर किया पोस्ट, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता, वीडियो

कारोबारसंसद ने जन विश्वास विधेयक 2026 पारित, 717 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपये?

भारतआखिर क्यों AAP सांसद राघव चड्ढा पर गाज?, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने राज्यसभा उपनेता पद से हटाया गया

कारोबारVerSe Innovation ने P.R. रमेश को स्वतंत्र निदेशक और ऑडिट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, जानें क्या है कंपनी का प्लान

भारतमोदी पर व्यक्तिगत प्रहार टिकेगा नहीं!

विश्व अधिक खबरें

विश्वUS-Israel-Iran War: ट्रंप का दावा- "तेहरान हमले में ईरानी सैन्य नेता ढेर", IDF ने हिज्बुल्लाह और ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना

विश्ववैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहर 45 पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोज निकाला

विश्वकर्ज़ में डूबे पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत, यूएई ने इसी महीने 3.5 अरब डॉलर का लोन चुकाने को कहा

विश्वअसल समस्या ट्रम्प हैं या दुनिया का दरोगा बनने की अमेरिकी मनोदशा?

विश्वअबू धाबी में रोकी गई ईरानी मिसाइलों के मलबे की चपेट में आने से घायल 12 लोगों में 5 भारतीय शामिल