मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से लागू हो गया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर #NewTrafficRules ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर नये ट्रैफिक रूल्स को लेकर कई तरह के वीडियो और मीम्स वायरल हो रहे हैं। इसी में से एक वीडियो को हरियाणा के आईपीएस पंकज नैन ने भी शेयर किया है। इस वीडियो में ट्रैफिक रूल्स से बचने का देसी जुगाड़ है।
वायरल वीडियो को शेयर करते हुये हरियाणा के आईपीएस पंकज नैन ने लिखा है- यह मजेदार है! क्या नायब तरीका है ट्रैफिक रूल्स से बचने का । लेकिन प्लीज आप लोग इस तरह की चीजों को फॉलो ना करें। इस वीडियो को कई वैरिफाइड अकाउंट ने भी शेयर किया है।
आईपीएस पंकज नैन हरियाणा कैडर के 2007 बैच के आईपीएस हैं। फिलहाल वो हरियाणा के पुलिस अधीक्षक(सुरक्षा और दूरसंचार विभाग, हरियाणा) हैं।
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लोग बाइक को चलाकर नहीं बल्कि बाइक के साथ टहल कर रास्ते पर जा रहे हैं। वीडियो में कैप्शन लिखा है, बिना हेलमेट के चलना अवैध है लेकिन इसतरह से चलता तो नहीं है ना?
इस वीडियो पर लोगों ने कई फनी प्रतिक्रिया दी है।
दिल्ली के शख्स का कटा 23 हजार रुपये का चालान
गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने मंगलवार (3 सितम्बर) को एक दोपहिया चालक पर संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम-2019 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 23 हजार रुपये का चालान जारी किया। पूर्वी दिल्ली के गीता कालोनी निवासी दिनेश मदान पर आवश्यक दस्तावेज न रखने और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहता है, यह चालान गुड़गांव जिला कोर्ट के पास हुआ। शख्स का कहना है कि उसकी स्कूटी की मौजूदा कीमत ही कुल 15 हजार है।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत चालान का प्रावधान
नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।