बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी आरोपी बरी, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा-सत्यमेव जयते

By स्वाति सिंह | Published: September 30, 2020 01:40 PM2020-09-30T13:40:59+5:302020-09-30T13:40:59+5:30

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बुधवार को सुनाए गए फैसले में सभी आरोपियों को बरी करने का स्वागत करते हुए इसे ‘‘सत्य की जीत’’ करार दिया।

Babri Masjid demolition case: All 32 including LK Advani, Joshi, Uma Bharti acquitted, social media reaction | बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी आरोपी बरी, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा-सत्यमेव जयते

सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई की थी । 

Highlightsबाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया इस मामले पर फैसला आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगे।

लखनऊ: सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्सुजिद मामले में नाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.के. यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। यह एक आकस्मिक घटना थी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बुधवार को सुनाए गए फैसले में सभी आरोपियों को बरी करने का स्वागत करते हुए इसे ‘‘सत्य की जीत’’ करार दिया। अदालत के फैसले के तत्काल बाद भाजपा के संगठन महासचिव बी एल संतोष ने ट्वीट किया, ‘‘बाबरी इमारत विध्वंस मामले में आरोपी सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने विध्वंस के पीछ किसी प्रकार के षडयंत्र होने की बात को खारिज किया है। इस मामले पर फैसला आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगे।

बता दें कि कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस मामले के आरोपियों में शामिल थे। मामले के कुल 49 अभियुक्त थे, जिनमें से 17 की मृत्यु हो चुकी है। फैसला सुनाये जाने से ऐन पहले सभी अभियुक्तों के वकीलों ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 437—ए के तहत जमानत के कागजात पेश किये। यह एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई थी और इसका दोषसिद्धि या दोषमुक्त होने से कोई लेना—देना नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई अदालत को बाबरी विध्वंस मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए थे लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई थी।

Web Title: Babri Masjid demolition case: All 32 including LK Advani, Joshi, Uma Bharti acquitted, social media reaction

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