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हेट स्पीच 

Hate-speech, Latest Marathi News

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हेट स्पीच की कोई कानूनी परिभाषा तय नहीं है। किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना है, यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकता है। इस भाषा का अर्थ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप हिंसा होने की संभावना होती है। इसे हेट स्पीच समझा जा सकता है। देश में भड़काऊ भाषण देने पर इंडियन पैनल कोड की धारा 153ए और 153 एए के तहत केस किया जा सकता है और मामला दर्ज होगा। इस मामले में धारा 505 भी जोड़ी गई है।