लाइव न्यूज़ :

AllNewsPhotosVideos

हेट स्पीच 

Hate-speech, Latest Marathi News

Read more

हेट स्पीच की कोई कानूनी परिभाषा तय नहीं है। किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना है, यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकता है। इस भाषा का अर्थ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप हिंसा होने की संभावना होती है। इसे हेट स्पीच समझा जा सकता है। देश में भड़काऊ भाषण देने पर इंडियन पैनल कोड की धारा 153ए और 153 एए के तहत केस किया जा सकता है और मामला दर्ज होगा। इस मामले में धारा 505 भी जोड़ी गई है।

भारत : दिल्ली पुलिस की हेट स्पीच FIR में असदुद्दीन ओवैसी और यति नरसिंहानंद का भी नाम, भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप

भारत : दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल और पत्रकार सबा नकवी सहित आठ लोगों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज की

भारत : नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा- आप की चुप्पी गूंज रही है

भारत : उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद आज होने वाला 'धर्म संसद' रद्द, रुड़की में कर्फ्यू लागू, आयोजकों पर मामला दर्ज

भारत : हेट स्पीच: बुधवार को निर्धारित 'धर्म संसद' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को दी चेतावनी, हिमाचल प्रदेश से मांगा जवाब

भारत : मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले बजरंग मुनि दास को जमानत मिली, कहा- किसी भी चीज का पछतावा नहीं