सानिया-शोएब के बच्चे को मिलेगी किस देश की नागरिकता, जानिए क्या कहते हैं नियम ?
By सुमित राय | Published: October 30, 2018 11:43 AM2018-10-30T11:43:11+5:302018-10-30T11:47:16+5:30
सानिया की प्रेग्नेंसी के बाद से ही यह चर्चा होने लगी थी कि बच्चे की नागरिकता क्या होगी और उसके जन्म के बाद यह चर्चा काफी बढ़ गई है।
भारत की स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने शादी के 8 साल बाद बेटे को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी उनके पति शोएब मलिक ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने बताया कि सानिया और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। बता दें कि सानिया मिर्जा ने अप्रैल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी। सानिया की प्रेग्नेंसी के बाद से ही यह चर्चा होने लगी थी कि बच्चे की नागरिकता क्या होगी और उसके जन्म के बाद यह चर्चा काफी बढ़ गई है।
सानिया मिर्जा ने हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बेटे को जन्म दिया और नियम के हिसाब से उनके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। सानिया प्रेग्नेंसी के कुछ दिन बाद से ही हैदराबाद में अपने मायके में रह रही थीं और बच्चे के जन्म की प्लानिंग पहले से ही हैदराबाद में की थी। इससे लगता है कि उन्होंने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए ही ऐसा किया होगा।
भारत सरकार के नागरिकता के प्रावधान के अनुसार अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होता है और उसके मां-पिता में एक भारतीय नागरिक हैं, तो पेरेंट्स के चाहने पर वो भारतीय नागरिकता का हकदार होगा। अब बच्चे का जन्म भारत में हुआ है और सानिया मिर्जा भारत की नागरिक हैं। बता दें कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी के बाद से ही पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली थी।
हालांकि शादी के बाद सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने दुबई में घर खरीदा था। वो लोग जब खेल नहीं रहे होते हैं तो ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं। ऐसे में सानिया और शोएब बच्चे को यूएई की नागरिकता भी दिला सकते हैं। शोएब मलिक ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि उनका बच्चा भारत और पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक होगा।