टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI-ट्राई) ने साल की शुरुआत में ही डीटीएच से जुड़े नये टैरिफ नियमों को लागू कर दिया था। इस पर काफी हल्ला भी हुआ। लोगों इस नियम के लागू होने के बाद ये भी कहा कि अब टीवी देखना महंगा हो गया है। इसके बाद से डीटीएच और केबल टीवी इंडस्ट्री में कई बदलाव देखने को मिले। अब ट्राई ने सब्सक्राइबर्स की इस समस्या को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही एक और नया नियम भी निकाल दिया जिसमें अब हर डीटीएच सब्सक्राइबर्स के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया है।
ट्राई ने सभी डीटीएच ऑपरेटर्स से कह दिया कि अब उन्हें अपने सब्सक्राइबर्स का KYC कराना जरूरी होगा। KYC प्रकिया बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे नया सिम लेने पर आधार या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। ध्यान रखें कि यह नियम पहले से डीटीएच इस्तेमाल कर रहे और नया सेट-टॉप-बॉक्स लेने वाले दोनों सब्सक्राइबर्स के लिये है। मतलब जो पहले से किसी भी कंपनी का डीटीएच इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी KYC कराना होगा। फिलहाल मौजूदा कस्टमर्स को इतनी राहत दी गयी है कि वो 2 साल के भीतर अपना KYC करा लें।
-अब डीटीएच रिप्रेजेंटेटिव को नया कनेक्शन इंस्टॉल करने से पहले सब्सक्राइबर का KYC करना होगा। इस प्रकिया के पूरा होने के बाद ही नया सेट-टॉप-बॉक्स काम करना शुरू करेगा। अब डीटीएच सेट-टॉप-बॉक्स उसी अड्रेस पर लगाया और इंस्टॉल किया जाएगा जो अड्रेस कनेक्शन ऐप्लिकेशन फॉर्म में दर्ज होगा।
-सब्सक्राइबर की पहचान करने के लिए डीटीएच ऑपरेटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिये उसे वेरिफाइ करेंगे। ओटीपी वेरिफाइ होने के बाद ही सेट-टॉप -बॉक्स के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।
-अगर किसी सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन नहीं है, तो उसे पहचान प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिन मौजूदा सब्सक्राइबर्स का मोबाइल नंबर डीटीएच कनेक्शन से लिंक नहीं है उन्हें 2 साल की अंदर लिंक कराना होगा।