Whatsapp पर शिकायत निदान अधिकारी नियुक्त नहीं करने का आरोप, SC ने केन्द्र से मांगा जवाब

By भाषा | Published: August 27, 2018 04:54 PM2018-08-27T16:54:51+5:302018-08-27T16:54:51+5:30

न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने ‘सेन्टर फॉर एकाउन्टेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिका पर केन्द्र और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किये।

SC Ask To Whatsapp, Why grievance officer not appointed in India | Whatsapp पर शिकायत निदान अधिकारी नियुक्त नहीं करने का आरोप, SC ने केन्द्र से मांगा जवाब

Whatsapp पर शिकायत निदान अधिकारी नियुक्त नहीं करने का आरोप, SC ने केन्द्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 27 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप द्वारा शिकायत निदान अधिकारी नियुक्त नहीं करने के मामले में आज केन्द्र सरकार और व्हाट्सऐप से जवाब तलब किया। यह जवाब उस याचिका पर सुनवाई के दौरान मांगा गया जिस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह सोशल मीडिया प्लेटफार्म शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने के प्रावधान और भारत के दूसरे कानूनों का पालन नहीं कर रहा है।

न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने ‘सेन्टर फॉर एकाउन्टेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिका पर केन्द्र और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किये। इस संगठन की याचिका में अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया समूह को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों पर पूरी तरह से अमल के बगैर अपनी भुगतान प्रणाली पर आगे बढ़ने से रोका जाये।

केन्द्र और व्हाटसऐप को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है।

Web Title: SC Ask To Whatsapp, Why grievance officer not appointed in India

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