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प्रतिबंधित मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करने वालों से नहीं लिया जाएगा जुर्माना : आईटी मंत्रालय

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 19, 2020 23:23 IST

प्रतिबंध के आदेश का पालन न करने वाली मध्यवर्ती संस्थाओं के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन-69A के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

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ठळक मुद्देआईटी मंत्रालय की ओर से आरटीआई से पूछे गए सवाल के जवाब में कही गई है।अधिनियम की धारा 69A में अवरोधक आदेश का पालन न करने पर बिचौलियों को दंड का प्रावधान है।अधिकतम सजा और जुर्माना क्या है, जो उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है।

नई दिल्लीः सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित ऐप्स टिकटॉक, पबजी, कैमस्कैनर आदि का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

यह बात आईटी मंत्रालय की ओर से आरटीआई से पूछे गए सवाल के जवाब में कही गई है। हालांकि, प्रतिबंध के आदेश का पालन न करने वाली मध्यवर्ती संस्थाओं के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन-69A के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

लॉ स्टूडेंट प्रसून शेखर ने आरटीआई के जरिए सवाल पूछा था। जिसका जवाब आईटी मंत्रालय ने दिया है। आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा "MeitY किसी भी वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन / सेवा को शुरू करने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट ऐप्स को अवरुद्ध किया गया था। अधिनियम की धारा 69A में अवरोधक आदेश का पालन न करने पर बिचौलियों को दंड का प्रावधान है।

प्रसून शेखर ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन में निम्नलिखित जानकारी मांगी थी:

यदि कोई व्यक्ति कैमस्कैनर, पबजी जैसे चीनी ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध की अवहेलना करता है तो कानून का प्रावधान प्रदान करें

अधिकतम सजा और जुर्माना क्या है, जो उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है।

पबजी, कैमस्कैनर आदि पर उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति की संख्या (आरटीआई आवेदन के जवाब की तारीख तक) प्रदान करें।

इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का क्या कारण था।

आरटीआई आवेदनों के जवाब में सुनाया गया

PUBG Mobile India को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लॉन्च की अनुमति नहीं दी गई है। यह फैसला मंत्रालय द्वारा दो अलग-अलग आरटीआई आवेदनों के जवाब में सुनाया गया है। पिछले महीने, PUBG Corporation ने भारत के लिए नए पबजी मोबाइल इंडिया गेम के जल्द रिलीज़ होने की घोषणा की थी। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने सितंबर में सरकार द्वारा प्रतिबंधित मोबाइल बैटल रोयाल गेम को भारत में दोबारा एक नए रूप में लाने के लिए देश में 100 मिलियन डॉलर (लगभग 734 करोड़ रुपये) के निवेश का वादा भी किया था।

भारत सरकार ने देश में 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था 

भारत सरकार ने देश में 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इस लिस्ट में Tik Tok, UC ब्राउजर समेत कई चाइनीज ऐप शामिल हैं, कहा गया है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं, प्रतिबंधित किए गए ऐप्स की लिस्ट इस तरह है।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि विभिन्न सूत्रों से कई शिकायतें और रिपोर्ट मिलीं कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है. इन ऐप्स के माध्यम से यूजर्स का डेटा चुराकर अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थित लोकेशंस पर भेजा जा रहा है। मंत्रालय ने आईटी एक्ट एंड रूल्स के सेक्शन 69A के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 59 ऐसे ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि ये सभी 118 मोबाइल ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे।

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