ईडी की शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया पर बड़ी कार्रवाई, फेमा कानून के तहत कंपनी के 5551 करोड़ रुपये किए जब्त
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 30, 2022 03:48 PM2022-04-30T15:48:54+5:302022-04-30T15:48:54+5:30
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत बैंक खातों में पड़े शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।
नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार शाओमी इंडिया ( Xiaomi India) के खिलाफ फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (फेमा) 1999 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दूरसंचार कंपनी के बैंक खातों में पड़े करोड़ों रुपये जब्त कर लिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईडी ने कंपनी द्वारा किए गए अवैध जावक प्रेषण के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत बैंक खातों में पड़े शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।
ईडी की ओर से कहा गया है कि इस साल फरवरी में, ईडी ने मेसर्स Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कथित अवैध रेमिटेंसेस पर एक जांच शुरू की थी, जो चीन स्थित Xiaomi समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। "कंपनी ने वर्ष 2014 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया और वर्ष 2015 से पैसा भेजना शुरू कर दिया।
ED has seized Rs 5551.27 crores of Xiaomi Technology India Private Limited, lying in the bank accounts under the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 in connection with the illegal outward remittances made by the company: ED pic.twitter.com/6ZmO9Odltg
— ANI (@ANI) April 30, 2022
कंपनी ने तीन विदेशी आधारित संस्थाओं को 5551.27 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की है, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक Xiaomi समूह इकाई शामिल है। रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी राशि उनके चीनी मूल समूह संस्थाओं के निर्देश पर प्रेषित की गई थी। इसके अलावा ईडी ने कहा कि अन्य दो यूएस आधारित असंबंधित संस्थाओं को प्रेषित राशि भी Xiaomi समूह की संस्थाओं के अंतिम लाभ के लिए थी।