लाभ का पद मामला: 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ AAP पहुंची हाई कोर्ट

By कोमल बड़ोदेकर | Updated: January 23, 2018 13:07 IST2018-01-23T12:57:52+5:302018-01-23T13:07:09+5:30

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने और अगले दिन बुधवार (24 जनवरी) को मामले की सुनवाई सूचीबद्ध करने की मांग की है।

office of profit case: aam admi party appeals High Court in notification of Central Government | लाभ का पद मामला: 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ AAP पहुंची हाई कोर्ट

लाभ का पद मामला: 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ AAP पहुंची हाई कोर्ट

आम आदमी पार्टी (आप) ने पार्टी के 20 विधायकों ने 'लाभ के पद' के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने के लिए मंगलवार (23 जनवरी) को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। आप विधायकों ने न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने इस मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने और अगले दिन बुधवार (24 जनवरी) को मामले की सुनवाई सूचीबद्ध करने की मांग की है।

इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सोमवार (22 जनवरी) को 20 विधायकों के लाभ के पद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस लेते हुए इसे नए सिरे दाखिल करने की बात कही थी। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलेक्शन कमीशन की सिफारिश स्वीकार करते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था। 

गौरतलब है कि जून 2016 में कांग्रेस की एक शिकायत के बाद आप के 20 विधायकों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को एक अनुशंसी पत्र भेजा था, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगाते हुए इन सभी विधायकों को अयोग्य करार कर दिया था। 

Web Title: office of profit case: aam admi party appeals High Court in notification of Central Government

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