चारा घोटाला: लालू यादव दोषी, 3 जनवरी को सजा का ऐलान
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: December 23, 2017 12:27 PM2017-12-23T12:27:47+5:302017-12-23T16:33:35+5:30
लालू यादव समेत 15 लोगों को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। जबकि सात लोगों को बरी कर दिया गया।
चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। तीन जनवरी को सजा सुनाए जाने तक वह हिरासत में रखे जाएंगे। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, सरस्वती चन्द्र, विद्यासागर, ध्रुव भगत, साधना समेत सात लोगों को बरी कर दिया गया है।
फैसले के बाद आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके पीछे पूरी तरह से बीजेपी की साजिश बताया। उनके मुताबिक इस देश को केवल दो लोग चला रहे हैं।
चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव समेत 22 आरोपियों पर सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देवघर कोषागार से पशु आहार के लिए 89.27 लाख की अवैध निकासी का मामला दर्ज होने से शुरू हुई जांच 900 करोड़ से ज्यादा घोटाले तक पहुंच गई थी।
अवैध निकासी व घपलेबाजी के इस मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज शिवपाल सिंह ने फैसला सुनाया।
चारा घोटाले में 27 अक्टूबर 1997 को 38 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 20 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले में पहले ही 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि दो आरोपियों ने पहले ही आरोप मान लिए थे। बाकी तीन सीबीआई गवाह बन गए थे।
सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक पहले जिन दो आरोपियों ने आरोप कबूल किए थे उन्हें 13 दिसंबर 2006 को आईपीसी सेक्शन 120 बी, 40 9, 418, 420, 467, 468, 471, 477 (ए), 201 और 511 के तहत और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 13 (1) डी के तहत 13 (2) दोषी ठहराया था।