1 / 6नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गृहमंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन आज (मंगलवार) से देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन को जारी करते हुए कहा है कि यह सभी पाबंदियां महीने के अंत यानि 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। 2 / 6सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि पर पहले लगाई गई रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसद दर्शक क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 रखी है। साथ ही राज्य सरकारें अपने यहां कोरोना के मामलों को देखते हुए इस संख्या को 100 या उससे कम कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 50 का आंकड़ा निश्चित किया है वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 100 का है। 3 / 6निश्चित प्रतिबंधों के साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं जारी रहेंगी। साथ ही केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खुले रहेंगे। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोकने के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का आदेश दिया गया है। 4 / 6राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू की पूरी छूट, यह पूरी तरह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि नाइट कर्फ्यू लगाएंगे या नहीं। इसके लिए टाइमिंग भी राज्य सरकारें ही तय करेंगी। 5 / 6कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर के भीतर रहने की सलाह दी गई है। 6 / 6कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।