इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, जानें कब और कैसे भरें

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: September 24, 2018 18:14 IST2018-09-24T18:14:48+5:302018-09-24T18:14:48+5:30

सीबीडीटी ने यह तारीख लोगों के डिमांड में बढ़ाया है। बता दें कि यह तारीख उन लोगों के लिए बढ़ी है जिनको फाइल ऑडिट करवाना है।

ncome Tax Returns and Tax Audit Reports extended from 30th September 2018 to 15th October 2018 | इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, जानें कब और कैसे भरें

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, जानें कब और कैसे भरें

नई दिल्ली, 24 सितंबर: अगर आपने आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल नहीं किया है तो आपके के लिए खुशखबरी है। इनकम विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स ने कहा कि CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट के लिए तारीख बढ़ा दिया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर 2018 तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले यह तारीख 30 सितंबर तक थी। विभाग ने कहा कि AY 2018-19 के लिए जो भी असेसी 30 सितंबर तक ITR भरने के लिए पात्र हैं उनको ये सुविधा मिलेगी।

सीबीडीटी ने यह तारीख लोगों के डिमांड में बढ़ाया है। बता दें कि यह तारीख उन लोगों के लिए बढ़ी है जिनको फाइल ऑडिट करवाना है। तारीख बढ़ने से कई कारोबारियों और कंपनियों को राहत मिलेगी।

मालूम हो कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। आप आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामान्य निर्देशों के बारे में आपका जानान बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। 

ई - रिटर्न फाइल करने के लिए रजिस्ट्रेशन 

ई-रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, नए यूजर्स रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 

इन बातों का करें गौर- 

1. आईटीआर फाइल करने के लिए ये  डॉक्युमेंट्स है जरूरी
2. पैनकार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, जितने भी बैंक अकाउंट हैं, उसके31 मार्च 2018 तक अपडेट हुई स्टेटमेंट या पासबुक। 
3. इस बात का भी पता लगा ला लें कि  सालभर में कितना बैंक इंट्रेस्ट दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें ये साल में चार बार दिया जाता है। 
4. अगर आपके पास कोई FD है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर उसका इंट्रेस्ट भी मालूम कर ले। 
5. इसके अलावा  रिटर्न में आपको Deduction under Chapter VI-A में भी 80C आदि की जानकारी देनी होती है, जिसके आधार पर आपको इनकम टैक्स में कटौती किया जाता है। जिसमें इंश्योरेंस, पीपीएफ, मेडिक्लेम, ट्यूशन फीस आदि। इन्हें भरने के लिए आप Form16 के Part B की मदद लेनी चाहिए। 

कितना लगेगा फाइन 

आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताहबिक अगर आप  31 अगस्त 2018 को रात 12 बजे के पहले आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। लेकिन आईटीआर फाइल करने का समय आपने 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2018 तक रखा तो 5000 रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा और आपने आईटीआर फाइल 31 दिसंबर 2018 के बाद की तो ये रकम 5 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए हो जाएगी। 

Web Title: ncome Tax Returns and Tax Audit Reports extended from 30th September 2018 to 15th October 2018

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