Tax Budget 2020: मिडिल क्लास को मोदी सरकार की सौगात, टैक्स दरों में बंपर छूट लेकिन शर्तों के साथ
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 1, 2020 01:51 PM2020-02-01T13:51:19+5:302020-02-01T15:27:41+5:30
Tax Budget 2020: पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।
अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए मोदी सरकार ने बजट 2020-21 में लोगों को बंपर सौगात दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए हर वर्ग को फायदा दिया है। इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी। 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपये की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, साढ़े सात से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव है। पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।
कैसे मिलेगी नई छूट?
नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक होगी। अगर किसी करदाता को नए टैक्स स्लैब का लाभ लेना है तो उन्हें पहले उन छूट को छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक मिलती आ रही है। पहले बीमा, निवेश, घर का किराया और बच्चों की स्कूल फीस जैसे 70 मामलों में छूट मिलती हैं। करदाता या तो छूट लेंगे या नए टैक्स स्लैब का लाभ।
पहले क्या थी टैक्स स्लैब
आय | आयकर |
250000 रुपये तक | शून्य |
250000 से 500000 रुपये | 5% |
500001 से 1000000 रुपये | 20% |
1000000 रुपये से अधिक | 30 % |