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अब घर बैठे ऑनलाइन पाएं ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, 18 सुविधाएं ऑनलाइन, नहीं काटने होंगे आरटीओ के चक्कर, जानें सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 5, 2021 16:51 IST

ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत विभिन्न सेवाओं के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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ठळक मुद्देदिल्ली परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ायी है।परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया।व्यक्ति को घर बैठे एक क्लिक के जरिए कुछ सेवाओं का लाभ लेने में मदद करेगा।

नई दिल्लीः सड़क, परिवहन मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। आस आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे 18 सुविधाएं ऑनलाइन पा सकते हैं। आपको आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना होगा।

इसके साथ ही आपको समय और पैसा दोनों की बचत होगा। parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा। जिसके बाद इन 18 सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। कई सेवाएं ऑनलाइन मिल जाएंगी। केंद्र सरकार ने 18 आरटीओ सेवाओं को डिजिटल करने के लिए अधिसूचना जारी की।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, नागरिकों को सुविधाजनक और बिना परेशानी के सेवाएं देने के लिए, मंत्रालय नागरिकों को कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं का लाभ प्रदान करेगा।

आधार कार्ड लिंक्ड प्रमाणीकरण एक व्यक्ति को घर बैठे एक क्लिक के जरिए कुछ सेवाओं का लाभ लेने में मदद करेगा। मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के जरिए व्यापक प्रचार के लिए जरूरी व्यवस्था की जाएगी।

गौरतलब है कि आधार को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के साथ जोड़ने के लिए केंद्र द्वारा मसौदा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब आपको अपनी गाड़ी से जुड़े काम कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) जाने की जरूरत नहीं होगी।

ऑनलाइन की गई कुछ प्रमुख सेवाएं...

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस का रिनुअल

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण सर्टिफिकेट के पते में बदलाव

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट

लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना

अस्थाई वाहन पंजीकरण

पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन

पंजीकरण का डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन

पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी के लिए आवेदन

राजनयिक के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन

किराया-खरीद समझौते का अनुबंध या किराया-खरीद समापन समझौता

केवल आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब अन्य कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहनडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा, जिसके बाद इन 18 सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

टॅग्स :भारत सरकारनितिन गडकरीमुंबईदिल्ली
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