कोरोना संकट में एडवांस में निकाल सकते हैं PF से पैसे, जानें क्या है प्रक्रिया

By स्वाति सिंह | Published: March 30, 2020 02:53 PM2020-03-30T14:53:28+5:302020-03-30T14:53:28+5:30

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों अंशधारकों को सौगात दी है। अब कर्मचारी यूनिफाइड पोर्टल (UAN Portal) में जुड़े इस फीचर के जरिए आसानी से अपने पैसे निकाल सकते हैं। 

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कर्मचारियों को पीएफ से पैसा निकालने की अनुमति सरकार ने जारी की अधिसूचना

Highlightsमंत्रालय ने वायरस महामारी की रोकथाम के लिए 'लॉकडाउन' की वजह से लोगों को राहत देने को लेकर यह कदम उठाया गया है.मंत्रालय ने PF अकाउंट से पैसा निकालने की अनुमति दे दी

नई दिल्ली:  कोरोना वायरस की आपदा और इससे जुड़ी पाबंदियों के बीच श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के छह करोड़ से अधिक अपने अंशधारकों को अपने खाते से पैसा निकालने की अनुमति दे दी है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने पिछले सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत की थी। 

इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार ईपीएफ खाते से स्वीकृत निकासी की राशि अंशधारक के तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या उसके खाते में जमा हुई कुल राशि के तीन चौथाई में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं हो सकती है। 

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन को लेकर 28 मार्च 2020 को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय के अनुसार अधिसूचना में तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में पड़ी 75 प्रतिशत राशि जो भी कम हो, उसे निकालने की अनुमति दी गई है। 

इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं होगी। शीघ्रता से होगी स्वीकृति कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए 'लॉकडाउन' की वजह से लोगों को राहत देने को लेकर यह कदम उठाया गया है।अधिसूचना के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर इस संदर्भ में सदस्यों से प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कदम उठाने को कहा है ताकि संकट की घड़ी में उनकी मदद हो सके। 

सभी कर्मचारी ले सकते हैं लाभ कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है और इसीलिए ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले देश भर में कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिए पात्र हैं। इसके लिए ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि कोष (संशोधन) योजना, 2020, 28 मार्च से अमल में आ गई है।

 सबसे पहले UAN पोर्टल पर जाकर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
- अब टॉप पैनल पर मौजूद 'My Account' पर क्लिक करें।
- अब अपके सामने 'Mark Exit' ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- अब अगले पेज पर उस कंपनी को सिलेक्ट करें जिसकी तारीख दर्ज करनी है।
- यहां पर कंपनी छोड़ने की तारीख दर्ज करें, इसके बाद एंटर बटन दबाएं।
- आपके आधार कार्ड के साथ रजस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे बॉक्ट में भरना होगा।
- ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपने पीएम अकाउंट में कंपनी छोड़ने की तारीख दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप पीएफ से पैसा निकालने या ट्रांसफर करने की प्रॉसेस कर सकते हैं।

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