केंद्र सरकार के कर्मचारी को फायदा, 31 मार्च 2021 कर खरीद सकते हैं एलटीसी नकद वाउचर योजना, जानिए क्या है...

By सतीश कुमार सिंह | Published: February 3, 2021 11:20 AM2021-02-03T11:20:55+5:302021-02-03T11:25:32+5:30

केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि, ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए। 

central government employee Benefit buy LTC cash voucher scheme by 31 March 2021 no income tax | केंद्र सरकार के कर्मचारी को फायदा, 31 मार्च 2021 कर खरीद सकते हैं एलटीसी नकद वाउचर योजना, जानिए क्या है...

योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जमा करना होगा। (file photo)

Highlightsकर्मचारी 31 मार्च 2021 तक बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत भुना सकते हैं। योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारी मूल बिल के बजाए बिल की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं।व्यय विभाग ने कहा कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम भुगतान एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत नहीं किया जाएगा।

LTC Cash Voucher Scheme: केंद्रीय बजट में कई योजना को मंजूरी दी गई है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने कई तोहफा दिया है। 

केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत भुना सकते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का तीसरा सेट जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि कार जैसी वस्तुओं की खरीद पर इस योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारी मूल बिल के बजाए बिल की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं।

व्यय विभाग ने कहा कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम भुगतान एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत नहीं किया जाएगा। योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जमा करना होगा।

सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी, जिसका लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी दर वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद करनी जरूरी है। साथ ही ऐसी खरीद का भुगतान डिजिटल मोड, चेक या डिमांड ड्राफ्ट अथवा एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए किया जाना है। अभी तक कर्मचारियों को अवकाश यात्रा छूट का लाभ सिर्फ यात्रा करने पर ही मिलता था। 

सरकारी कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत परिवारिक सदस्यों के नाम से कर सकते हैं खरीदारी

केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि, ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए। 

व्यय विभाग ने कहा, ‘‘योजना के तहत खरीदे गए सामान और सेवाओं के चालान पति या पत्नी या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम पर हो सकता है, जो एलटीसी के लिए पात्र हैं।’’ सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है। कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।

प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है। इस योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है। इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा।

चार साल में एक बार भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने का लाभ देती

केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को एलटीसी पॉलिसी के तहत चार साल में एक बार भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने का लाभ देती हैं। इसके अलावा कर्मचारी चार साल में दो बार अपने घर जाने के लिए भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान कर्मचारी को यात्रा पर खर्च हुए किराए का भुगतान सरकार की ओर से एलटीसी योजना के तहत किया जाता है।सरकार इस राशि पर किसी भी तरह का कोई कर नहीं वसूलती है।

इसके अलावा सरकार की ओर से कर्मचारियों को 10 दिन की अर्न्ड लीव को कैश में बदलने की भी सहूलियत दी जाती है। महामारी के समय में केंद्र सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए एलटीसी वाउचर की घोषणा की, जिसके तहत कर्मचारी यात्री अपने निर्धारित किराए का तीन गुना तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारी सिर्फ वही उत्पाद खरीद सकते हैं जिसपर 12 फीसदी का जीएसटी लगता हो, साथ ही इसका भुगतान डिजिटल माध्यम से होना चाहिए।

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