NPS में इनवेस्ट करना अब पहले से ज्यादा हो गया फायदेमंद, जानें कैसे 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 19, 2019 15:39 IST2019-07-19T15:39:24+5:302019-07-19T15:39:24+5:30

नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी योजना है। इसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। बजट में मोदी सरकार ने नेशनल पेंशन (NPS) को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की है। बता दें कि पहले एनपीएस से मैच्योरिटी के बाद 40 फीसदी ही अमाउंट निकला सकते थे

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NPS में इनवेस्ट करना अब पहले से ज्यादा हो गया फायदेमंद, जानें कैसे 

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस (NPS) में अब निवेश करना पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गया है। दरअसल, हाल ही में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ है। इस बजट में मोदी सरकार ने नेशनल 
पेंशन (NPS) को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की है। बता दें कि पहले एनपीएस से मैच्योरिटी के बाद 40 फीसदी ही अमाउंट निकला सकते थे, लेकिन अब इसकी जगह 60 प्रतिशत अमाउंट निकाल सकते हैं। 

बता दें कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में कैबिनेट ने मैच्योरिटी के बाद 60 फीसदी एनपीएस निकासी टैक्स फ्री के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। इसका मतलब यह है कि 60 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति कुल जमा राशि में से 60 फीसदी अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं। 

क्या है एनपीएस 

नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी योजना है। इसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में साल 2009 में इसे सभी सेक्शन के लिए खोल दिया गया था। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना जरूरी है। 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया। 

बता दें कि इस स्कीम में रोजगार के दौरान अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन अकाउंट में जमा करने का मौका देती है।  रिटायर होने पर यह पैसा एक साथ वापस किया जाता है।  

ऐसे खोले एनपीएस का ऑनलाइन अकाउंट 

- सबसे पहले यूजर Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com की वेबसाइट को लॉग इन करें। 
- इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स दर्ज करें । 
- आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जो वैरिफिकेशन के लिए होता है। 
- यहां बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें। 
- इसके बाद अपने पोर्टफोलियो का और फंड का विकल्प चुनें। 
- यहां आप नामांकित शख्स का नाम दर्ज करें। 
- पूछे गए डिटेल्स दर्ज करें। फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा। 
-  पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा।
-  इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। 

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